'कब्र से निकालकर करो शव का पोस्टमार्टम'

इमेज स्रोत, supreme court of india
सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में 10 जुलाई को मारे गए युवक के शव को कब्र में निकाल उसका पोस्टमार्टम कराया जाए.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तीन हफ्ते के भीतर उसके समक्ष पेश की जाए.
सुप्रीम कोर्ट ने जिस युवक के शव का पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है, उसका नाम शब्बीर अहमद मीर है.
26 वर्षीय शब्बीर अहमद मीर तंगपुरा में कथित पुलिस कार्रवाई में मारे गए थे.

भारत प्रशासित कश्मीर में पिछले महीने सुरक्षाबलों ने हिज्बुल कमांडर बुरहान वानी को मुठभेड़ में मार दिया था जिसके विरोध में लोगों ने प्रदर्शन किए थे.
प्रदर्शन में 50 से अधिक लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हुए थे.
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