तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ का 'रजिस्ट्रेशन' रद्द

तीस्ता सीतलवाड

इमेज स्रोत, AFP

जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात के दंगा पीड़ितों के बीच काम करने वाली तीस्ता सीतलवाड़ की मुसीबतें बढ़ गई हैं.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़, केंद्र सरकार ने तीस्ता के एनजीओ सबरंग ट्रस्ट का एफ़सीआरए लाइसेंस रद्द कर दिया है.

एफ़सीआरए वो कानून है जिसके तहत भारतीय संस्थाएं विदेशों से आर्थिक सहायता नियम क़ानून के तहत लेती हैं.

पिछले साल एफ़सीआरए के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में गृह मंत्रालय ने सबरंग ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन को 10 सितम्बर 2015 से छह महीने के लिए निलंबित कर दिया था.

गुजरात सरकार ने आरोप लगाया है कि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति जावेद आनंद ने ग़ैर सरकारी संस्था को मिले विदेश से पैसे को अपने निजी हित के लिए इस्तेमाल किया.

हालाँकि तीस्ता सीतलवाड़ और उनके पति ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है.

केंद्र की मोदी सरकार ने <link type="page"><caption> तीस्ता के ख़िलाफ़ सीबीआई जांच </caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2015/02/150219_teesta_relief_supreme_court_ra.shtml" platform="highweb"/></link>शुरू कर दी थी.

इस संबंध में तीस्ता के कार्यालय पर छापे भी मारे गए और उन्होंने कोर्ट में जाकर अपनी गिरफ़्तारी रोके जाने की याचिक दायर की थी जिसके बाद उन्हें उस समय राहत मिली थी.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप <link type="page"><caption> यहां क्लिक</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> कर सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)