जीएन साईँबाबा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जीएन साईंबाबा की ज़मानत मंजूर कर ली है. प्रोफेसर साईंबाबा पर राजद्रोह का आरोप है.
उन्हें मई 2014 में माओवादियों से संबंध रखने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया था.
महाराष्ट्र सरकार के वकील की ओर से जमानत का विरोध किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, " आपका अभियुक्त के प्रति रवैया अन्यायपूर्ण रहा है. खासकर उनकी शारीरिक स्थित को देखते हुए."
साईंबाबा व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते हैं.

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पिछले साल जून में उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट ने इलाज कराने के लिए 50 हज़ार के निजी मुचलके पर तीन महीने की जमानत दी थी.
लेकिन हाईकोर्ट ने पिछले साल दिसंबर में उनकी जमानत रद्द करते हुए उन्हें आत्मसमर्पण करने को कहा था.
आत्मसमर्पण के बाद जीएन साईंबाबा के परिवार ने उनकी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.









