नाबालिग़ की रिहाई की सात बातें

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दिल्ली के चर्चित निर्भया <link type="page"><caption> बलात्कार कांड के तीन साल पूरे</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2015/12/151215_nirbhaya_blog_vk" platform="highweb"/></link> होने के साथ ही नाबालिग़ दोषी को रिहा कर दिया गया है.
नाबालिग़ के वकील एपी सिंह ने इसकी पुष्टि की है. लेकिन इस बारे में और कोई जानकारी नहीं दी है.

नाबालिग़ दोषी की रिहाई से जुड़े घटनाक्रम की 7 ताज़ा बातें
1. शनिवार देर रात दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष <link type="page"><caption> स्वाति मालीवाल भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर पहुंचीं</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2015/12/151219_nirbhaya_case_juvenile_aa" platform="highweb"/></link> और दोषी की रिहाई रोकने के लिए याचिका दायर की जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी.
2. शनिवार देर शाम निर्भया के माता-पिता समेत कई प्रदर्शनकारियों को कुछ देर के लिए पुलिस हिरासत में लिया गया. निर्भया के परिवार का तर्क है कि अगर <link type="page"><caption> अपराध के लिए उम्र नहीं है तो फिर सज़ा के लिए क्यों हैं</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2015/12/151215_nirbhaya_part_one_du" platform="highweb"/></link>. हालांकि पुलिस ने साफ़ किया कि उन्हें उनकी सुरक्षा के लिए अलग रखा गया था.
3. शुक्रवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने <link type="page"><caption> नाबालिग़ की रिहाई रोकने से इंकार</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2015/12/151218_juvenile_high_court_release_da" platform="highweb"/></link> कर दिया था, जिसके बाद नाबालिग़ की रिहाई तय हो गई थी.
4. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक़ नाबालिग़ दोषी को सुधारगृह से अज्ञात स्थान पर भेजा गया.
5. कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार नाबालिग़ का परिवार उसे वापस लेने से हिचकिचा रहा है और नाबालिग़ भी जेल से बाहर आने से डर रहा है.
<link type="page"><caption> नाबालिग़ के परिवार ने भी कड़ी सज़ा की मांग की थी</caption><url href="http://www.bbc.com/hindi/india/2013/01/130128_delhi_gangrape_juvenile_mother_sy.shtml" platform="highweb"/></link>.
6. जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के मुताबिक़ दिसंबर 2012 में बलात्कार के वक़्त नाबालिग़ दोषी लगभग 17 साल का था.
7. 28 जनवरी 2013 को अपने फ़ैसले में जेजेबी ने नाबालिग़ को वयस्क मानकर मुक़दमा चलाने से इंकार कर दिया था. 31 अगस्त 2013 को नाबालिग़ को बलात्कार और क़त्ल का दोषी मानते हुए तब के क़ानून के तहत अधिकतम तीन साल की सज़ा दी गई थी.
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