कोर्ट का सोनिया, राहुल को पेश होने का हुक्म

राहुल और सोनिया गांधी

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दिल्ली हाईकोर्ट ने नेशनल हेरल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी को पेशी में छूट देने से इनकार कर दिया है.

सोनिया और राहुल ने निचली अदालत के पेश होने के आदेश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी थी.

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में सोनिया और राहुल की व्यक्तिगत पेशी से छूट देने संबंधी याचिका में कोई दम नहीं है.

अब इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में होगी.

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नेशनल हेरल्ड को प्रकाशित करने वाली कंपनी दि एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की स्थापना 1938 में हुई थी.

राहुल और सोनिया गांधी

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देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया यह अख़बार 2008 में बंद हो गया था. नवगठित कंपनी यंग इंडिया ने 2010 में इसका अधिग्रहण कर लिया था.

सुब्रमण्यम स्वामी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल की संपत्ति लेने के लिए कांग्रेस पार्टी ने 90 करोड़ रुपये बतौर ऋण दिए थे जो ग़ैरक़ानूनी है.

उनका कहना है कि नेशनल हेरल्ड अख़बार के बंद होने के बाद कंपनी की संपत्ति पर ग़ैर क़ानूनी तरीके से क़ब्ज़ा कर लिया गया और यंग इंडिया नाम की एक कंपनी बनाई गई.

इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, मोतीलाल वोरा और सुमन दुबे सहित 6 लोगों को उन्होंने अपनी याचिका में अभियुक्त बनाया है.

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