मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में 5 को फांसी

इमेज स्रोत, PTI
मुंबई की विशेष अदालत ने 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट मामले में पांच लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई है.
अदालत ने सात अन्य को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई.
नौ साल पहले हुए धमाकों में 188 लोगों की मौत हो गई थी.
अभियोग पक्ष ने पिछले हफ्ते 12 में से आठ दोषियों के लिए मौत की सज़ा और बाकी चार को आजीवन कारवास दिए जाने की पैरवी की थी.
जज ने बुधवार सुबह फ़ैसल, एहतेशाम, कमल, नावेद ख़ान और आसिफ़ ख़ान को मौत की सज़ा सुनाई.
अपील

इमेज स्रोत, AP
बचाव पक्ष के वकील शरीफ़ ने कहा कि वो फ़ैसले के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट जाएंगे.
शरीफ़ का कहना था कि अदालत ने एटीएस के प्लांट किए सबूतों की ठीक तरह से जांच नहीं की है.
11 जुलाई 2006 को हुए माटुंगा से मीरा रोड के बीच एक के बाद एक सात धमाके हुए थे जिसमें 188 लोगों की मौत हुई थी जबकि 800 से अधिक ज़ख़्मी हुए थे.
इस मामले को मुंबई पुलिस की विशेष जांच दल को सौंप दिया गया था.
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप <link type="page"><caption> यहां क्लिक</caption><url href="https://play.google.com/store/apps/details?id=uk.co.bbc.hindi" platform="highweb"/></link> कर सकते हैं. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर </caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link>पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</bold>













