याक़ूब की फांसी की तैयारियां शुरू

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- Author, अश्विन अघोर
- पदनाम, मुंबई से, बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
महाराष्ट्र सरकार ने, मार्च 1993 में मुंबई में हुए बम धमाकों में दोषी पाए गए याक़ूब मेमन को फांसी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
राज्य गृह मंत्रालय ने कहा है कि मेनन को 30 जुलाई को सुबह 7 बजे नागपुर के सेंट्रल जेल में फांसी दी जाएगी.
महाराष्ट्र की कारागार महानिदेशक मीरा बोरवनकर नागपुर में हैं.
नागपुर पहुंचकर बोरवनकर ने सेंट्रल जेल जाकर फांसी की तैयारियों का जायज़ा लिया और स्थानीय अधिकारीयों से इस बारे में जानकारी ली.
मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, “इस मामले में उच्चतम न्यायालय के जो आदेश है उनका पुरी तरह से कार्यान्वयन किया जाएगा.”
नागपुर तथा मुंबई में पुलिस विभाग को हाई अलर्ट पर रखा गया है.
दया याचिका

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याक़ूब मेमन को मुंबई के विशेष टाडा अदालत ने मार्च 1993 बम धमकों का दोषी क़रार देकर 2007 में फांसी की सजा सुनाई थी.
मेमन ने मुंबई उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय में इसके ख़िलाफ़ अपील की थी, जो ख़ारिज हो गईं.
उन्होंने भारत के राष्ट्रपति से फांसी की सज़ा उम्रक़ैद में तब्दील करने की गुहार लगाई थी. लेकिन राष्ट्रपति ने भी उनकी अर्जी ख़ारिज कर दी.
याक़ूब मेमन ने फिर भी अपनी कोशिशें जारी रखीं और एक बार फिर उच्चतम न्यायालय का दरवाज़ा खटखटाया.
इसबार उन्होंने फांसी के फ़ैसले के ख़िलाफ़ पुनर्विचार याचिका दायर की. इस महीने की 21 तारीख को उच्चतम न्यायालय ने वह याचिका भी ख़ारिज कर दी.

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परिवार ने की मुलाक़ातें
याक़ूब के परिजनों ने भी नागपुर सेंट्रल जेल पहुँचकर उनसे मुलाक़ात की है. उनके वकीलों ने भी उनसे मुलाक़ातें कीं.
फांसी टालने के लिए आख़िरी कोशिश करते हुए याक़ूब मेमन ने महाराष्ट्र के राज्यपाल के पास दया की अर्जी भेजी है.
हालांकि महाराष्ट्र सरकार ने राज्यपाल से उनकी अपील नकारने की सिफ़ारिश की है.
महाराष्ट्र के विशेष सरकारी वकील उज्जवल निकम ने बीबीसी से कहा, “फांसी टालने की हर संभव कोशिश करना याक़ूब मेमन का संवैधानिक अधिकार है. उसके तहत वह राज्यपाल के पास भी जा सकता है. लेकिन मेरी राय में इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि याक़ूब मेमन की दया की अर्जी पहले ही राष्ट्रपति ने खारिज कर दी है.”
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