मीडिया सर्कुलर पर सुप्रीम कोर्ट ने माँगा जवाब

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सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के उस सर्कुलर पर रोक लगा दी है जिसमें मुख्यमंत्री या फिर सरकार की छवि खराब करने वाली ख़बर को लेकर मीडिया संगठनों के खिलाफ मानहानि का केस करने की बात कही गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने सर्कुलर जारी करने के कारण की भी जानकारी मांगी है.

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जस्टिस दीपक मिश्रा और प्रफुल्ल सी पंत की बेंच ने कहा, " (केजरीवाल को) नोटिस जारी किया गया है. अंतरिम उपाय के तहत हम 6 मई 2015 के सर्कुलर पर इस कोर्ट के अगले निर्देश तक रोक लगाने का निर्देश देते हैं. ये स्थगित रहेगा."
सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए छह हफ्ते का वक्त दिया है. मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश वरिष्ठ वकील अमित सिब्बल की अर्ज़ी पर दिया.
सिब्बल ने केजरीवाल और अन्य के खिलाफ दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मानहानि की आपराधिक शिकायत दर्ज कराई हुई है. जिस पर केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया हुआ है.
सिब्बल ने कहा कि एक तरफ मुख्यमंत्री मानहानि के कानून को परे करना चाहते हैं और दूसरी तरफ उन्होंने ऐसा सर्कुलर जारी किया है.
सर्कुलर का विरोध

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दिल्ली सरकार के सूचना और प्रसार विभाग की ओर से जारी सर्कुलर में कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार से जुड़े किसी अधिकारी को ऐसा लगता है कि किसी प्रकाशित या प्रसारित सामग्री से मुख्यमंत्री अथवा सरकार की छवि को नुकसान हुआ है तो उसे प्रधान सचिव (गृह) के पास शिकायत दर्ज करानी चाहिए.
सर्कुलर को रद्द कराने की मांग को लेकर बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट में भी बुधवार को एक जनहित याचिका दाखिल की गई है. कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी समेत कई विपक्षी दलों ने इस सर्कुलर की आलोचना की थी.
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