काले धन पर विधेयक लोकसभा में पारित

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विदेशों में रखे भारतीय लोगों के कालेधन की समस्या से निपटने के लिए लाया गया विधेयक सोमवार को लोकसभा में पारित हो गया.
विधेयक में अघोषित विदेशी संपत्ति और आय पर 120 प्रतिशत की दर से कर और जुर्माना लगाने और 10 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है.
नया क़ानून लागू होने से पहले लोगों को अपनी अघोषित आय और संपत्ति की घोषणा करने के लिए सीमित अवधि के लिए सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी. इसमें वह अघोषित संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से कर और इतना ही जुर्माना देकर दंड से बच सकते हैं.
चर्चा

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लोकसभा में विधेयक पर हुई चर्चा के बाद विपक्ष की चिंता पर वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि जो लोग देश और विदेश में जमा अपने काले धन को एक निश्चित समय सीमा के भीतर खुद ही उजागर कर देंगे उनपर कार्रवाई नहीं होगी.
उनका ये भी कहना था इन लोगों पर सिर्फ़ इस पर 30 फीसदी टैक्स और 30 फीसदी जुर्माना अदा करना होगा .
लेकिन तय सीमा के बाद जिनके पास काला धन मिलेगा उन्हें 30 फीसदी टैक्स के साथ ही 90 फीसदी जुर्माना देना होगा, साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.
विदेश में जमा काला धन देश में लाना मोदी सरकार के चुनाव पूर्व किए गए वादों में से एक प्रमुख वादा था और सरकार इसी वादे को पूरा करने में जुटी है.
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