कोर्ट ने खारिज की याक़ूब मेनन की याचिका

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सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई सीरियल धमाकों में दोषी क़रार दिए गए याक़ूब मेनन की याचिका खारिज कर दी है.
याक़ूब अब्दुल रज़्ज़ाक मेनन ने सुप्रीम कोर्ट से गुज़ारिश की थी कि कोर्ट उनको मिली सज़ा पर दोबारा ग़ौर करे.
इससे पहले 21 मार्च 2013 में सर्वोच्च न्यायालय ने 1993 में हुए मुंबई सीरियल बम धमाकों में मेमन को दोषी पाते हुए फांसी का सज़ा दी थी.
मेनन को छोड़कर बाक़ी सभी 10 मुजरिमों की फांसी की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया गया था.
बाद में 2 जून 2014 को सर्वोच्च न्यायालय ने मेनन की <link type="page"><caption> फांसी पर रोक लगाई</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/03/130321_1993_blast_verdict.shtml" platform="highweb"/></link> थी.
गुरुवार को सर्वोच्च न्यायालय ने याक़ूब मेनन की गुज़ारिश की याचिका को खारिज करते हुए फांसी की सज़ा बरकरार रखी है.
तीन मेम्बर बेंच ने इस याचिका को खारिज किया. इस बेंच का नेतृत्व जस्टिस ए.आर. दवे कर रहे थे.
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