दिल्ली में चबाने वाले तंबाकू पर पाबंदी

चबाए जाने वाले तंबाकू पर रोक

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दिल्ली सरकार ने फ़ैसला लिया है कि वह सोमवार से हर तरह के चबाए जाने वाले तंबाकू उत्पादों जैसे गुटखा, खैनी और ज़र्दा की बिक्री, ख़रीद और भंडारण पर रोक लगाने के लिए अधिसूचना जारी करेगी.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के हवाले से कहा, "हमने दिल्ली में सोमवार से चबाए जाने वाले तंबाकू पर रोक के लिए अधिसूचना जारी करने का फ़ैसला किया है. इसके तहत, किसी को भी चबाए जाने वाले तंबाकू की बिक्री, ख़रीद या भंडारण की अनुमति नहीं होगी."

उन्होंने ये भी कहा कि इस रोक को सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली पुलिस की प्रवर्तन टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग को शहर में छापे मारने को भी कहा गया है.

जैन ने कहा, ''टीम को इस पर सक्रिय रहने के लिए कहा गया है.''

स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सितंबर 2012 में दिल्ली सरकार की एक अधिसूचना आई थी, जो शहर में गुटखा को प्रतिबंधित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए कई निर्देशों के अनुरूप थी.

फिर से प्रस्ताव बना

फ़ाइल फोटो

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अधिकारियों का कहना है कि चूंकि प्रतिबंध में 'गुटखा' शब्द का जिक्र था, इसलिए तंबाकू के खुदरा विक्रेताओं ने अलग-अलग पाउचों में गुटखा में शामिल चीजों (सुपारी और तंबाकू) को बेचना शुरू कर दिया. इसलिए, गुटखा को प्रतिबंधित करना कारगर नहीं हो सका.

दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग ने बीते साल चबाए जाने योग्य सभी तरह के तंबाकू को प्रतिबंधित करने के लिए एक नए प्रस्ताव पर काम करना शुरू किया था.

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