काला धन: 'सरकार कल तक सभी नाम बताए'

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भारत सरकार को बुधवार तक काला धन मामले में उसके पास मौजूद सभी विदेशी खातों की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी होगी.
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को काला धन मामले में केंद्र को भारतीय के विदेशी बैंकों में अवैध खातों के बारे में ये आदेश सुनाया है.
अदालत ने सरकार से कहा, "आप उन लोगों को सुरक्षा छतरी क्यों दे रहे हैं जिनके विदेशों में बैंक खाते हैं."
अदालत ने कहा है कि काला धन मामले में जितने लोगों के नाम सरकार के पास हैं वो कोर्ट में एक बंद लिफाफे में पेश करे.
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार वित्त मंत्री अरुण जेटली अदालत के फ़ैसले पर कहा है, "सरकार ने सभी खाता धारकों के नाम स्पेशल इन्वेस्टीगेशन टीम को 27 जून को सौंप चुकी है. सरकार इस सूची को सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी"
सरकार ने सोमवार को हलफनामा देकर ऐसे तीन लोगों के नाम बताए थे जिन्होंने कथित तौर पर विदेशी बैंकों में गैर कानूनी तरीके से धन रखा है.
तीन नाम

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समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार अदालत ने कहा, "हम काला धन वापस लाने का मुद्दा सरकार पर नहीं छोड़ सकते. ये हमारे जीवनकाल में नहीं होगा."
जिन लोगों के नाम केंद्र ने पहले सार्वजनिक किए थे, उनमें डाबर कंपनी के पूर्व कार्यकारी निदेशक प्रदीप बर्मन, राजकोट के कारोबारी पंकज चिमनलाल लोढ़िया और गोवा की खनन कंपनी टिम्बलो के मालिक राधा एस टिम्बलो शामिल हैं.
हालाँकि जिन लोगों पर आरोप लगाए गए हैं वो अपनी सफ़ाई देते हुए किसी तरह की ग़ैर क़ानूनी हरकत से इनकार करते हैं.
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