केरल के बार मालिकों को फ़ौरी राहत

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उच्चतम न्यायालय ने केरल के बार मालिकों को फ़ौरी राहत देते हुए उन्हें 30 सितंबर तक अपना कामकाज जारी रखने की अनुमति दे दी है.
न्यायालय ने केरल सरकार को 30 सितंबर तक बार के लाइसेंस रद्द नहीं करने को कहा है.
न्यायालय ने साथ ही केरल उच्च न्यायालय को बार मालिकों की याचिका पर जल्दी सुनवाई करने को कहा है.
केरल सरकार ने 12 सितंबर से होटलों में मौजूद 312 बारों को बंद करने का फ़ैसला किया था जिसे बार मालिकों ने चुनौती है.
शराब पर प्रतिबंध
केरल सरकार ने घोषणा की थी कि वो राज्य में अगले दस साल में शराब को पूरी तरह प्रतिबंधित करना चाहती है.
इस नीति के तहत होटलों से जुड़े 312 बारों को ज़रूरी नोटिस जारी किया गया था और उन्हें बार बंद करने के लिए 12 सितंबर तक का समय दिया था.
केरल सरकार ने कहा था कि दो अक्तूबर को सरकारी निगम द्वारा चलाई जा रही दुकानों में से 39 को बंद कर दिया जाएगा.

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इससे सरकार को नौ हज़ार करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा होगा लेकिन सरकार का कहना है कि वह इसके लिए कोई तरकीब निकालेगी.
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