कांठ: मंदिर से लाउडस्पीकर हटाने का आदेश

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    • Author, अतुल चंद्रा
    • पदनाम, लखनऊ से, बीबीसी हिन्दी डॉटकॉम के लिए

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में उस प्राचीन शिवमंदिर पर लाउडस्पीकर न लगाने का आदेश दिया है जिसे लेकर विवाद बना हुआ है.

हाई कोर्ट ने ये आदेश इस विवाद के बारे में दायर एक याचिका पर दिया है.

कोर्ट ने मुरादाबाद के जिला प्रशासन व क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि ध्वनि प्रदूषण (रेगुलेशन एवं कंट्रोल) नियमावली-2000 का उनके क्षेत्र में कड़ाई से अनुपालन हो.

कोर्ट ने कहा है ध्वनि प्रदूषण व्यक्ति पर सीधा प्रभाव डालता है. इसका प्रभाव व्यक्ति के सोने, सुनने, संवाद के साथ-साथ मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है.

याचिका में कहा गया था कि प्रशासन शिव मंदिर में सुबह और शाम एक-एक घंटे लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति दे.

कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसे सभी लाउडस्पीकर व ध्वनि फैला रहे उपकरणों को उस सीमा तक नियंत्रित रखा जाए जिस सीमा तक ध्वनि रखने का नियमावली में उल्लेख है.

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