सुब्रत रॉय को फिर नहीं मिली ज़मानत

सुब्रत रॉय सहारा

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सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय को ज़मानत या परोल पर रिहा करने से इनकार कर दिया है.

पीटीआई के मुताबिक़ सहारा समूह की ओर से अदालत को कहा गया था कि सहारा की संपत्तियों को बेचने के लिए सुब्रत रॉय को जेल से बाहर आना ज़रूरी है.

निवेशकों को पैसे न लौटाने में आरोप में सुब्रत रॉय पिछले तीन महीने से जेल में हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय के साथ थोड़ी नरमी ज़रूर दिखाई है, लेकिन उनकी रिहाई से इनकार कर दिया.

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की संपत्तियों को बेचने के लिए संबंधित ख़रीददार से सुब्रत रॉय जेल से बाहर, सुबह दस बजे से शाम 4 बजे के बीच मिल सकते हैं.

सेबी देगा सहारा?

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक संपत्ति बेचने के लिए सुब्रत रॉय पुलिस हिरासत में ही मुलाकात कर पाएंगे.

इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह को न्यूयॉर्क और लंदन के होटलों को बेचने की इज़ाजत दी है. समूह के पास न्यूयॉर्क में प्लाज़ा होटल और लंदन में ग्रॉवनर हाउस का मालिकाना हक़ है. सहारा को ये पैसे सेबी के पास जमा कराने होंगे.

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इससे पहले सर्वोच्च अदालत ने सहारा समूह को नौ शहरों में मौजूद संपत्तियों को बेचने की अनुमति दी थी.

भारतीय बाज़ार नियामक सेबी और सहारा ग्रुप के बीच चली लंबी क़ानूनी लड़ाई में अवमानना की सुनवाई के दौरान अदालत में न उपस्थित होने के कारण सहारा प्रमुख चार मार्च से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.

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