सहारा को नौ शहरों में सम्पत्ति बेचने की अनुमति

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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक बार फिर सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय की ज़मानत अर्जी को ख़ारिज कर दिया. लेकिन कंपनी को नौ शहरों में सम्पत्तियों को बेचने की अनुमति दे दी है.
निवेशकों को उनके पैसे लौटाने में विफल रहने पर सुब्रत रॉय पिछले तीन महीने से जेल में हैं.
भारतीय बाज़ार नियामक सेबी और सहारा ग्रुप के बीच चली लंबी क़ानूनी दावपेंच में अवमानना की सुनवाई के दौरान अदालत में न उपस्थित होने के कारण सहारा प्रमुख गत 4 मार्च से ही दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.
<link type="page"><caption> सु्ब्रत रॉय की ज़मानत के लिए सुप्रीम कोर्ट की शर्त</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/03/140326_subarat_roy_get_bail_pk.shtml" platform="highweb"/></link>
रिहाई की शर्त
समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, अदालत ने सहारा समूह को धन इकट्ठा करने के लिए नौ शहरों में मौजूद रियल स्टेट को सशर्त बेचने की अनुमति दे दी है. लेकिन सहारा को ये पैसे सेबी के पास जमा कराना होगा.
<link type="page"><caption> अदालत ने सहारा के प्रस्ताव को 'अपमानजनक' बताया</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2014/03/140307_sahara_sc_deposite_ssr.shtml" platform="highweb"/></link>
अदालत ने विदेश में स्थित समूह के उन तीन होटलों की जानकारी मांगी है जिनकी बिक्री का प्रस्ताव दिया गया था.
समूह के पास न्यूयॉर्क में प्लाज़ा होटल और लंदन में ग्रोसवेनर हाऊस का मालिकाना हक़ है.
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