भ्रष्टाचार की जाँच के लिए अनुमति जरूरी नहीं: सुप्रीम कोर्ट

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इमेज कैप्शन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामलों में जाँच के लिए सरकार की अनुमति लेनी जरूरी नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और नौकरशाहों की जाँच के लिए सरकार की अनुमति जरूरी नहीं है.

अदालत ने यह निर्देश दिल्ली पुलिस अधिनियम की धारा छह-ए के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर दिया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रावधानों को अवैध और असंवैधानिक पाया है, जिसके अनुसार वरिष्ठ नौकरशाहों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच करने के लिए सीबीआई को केंद्र सरकार से अनुमति लेना अनिवार्य था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अब उच्च अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच के लिए केंद्र से पूर्व अनुमति की जरूरत नहीं होगी.

भ्रष्टाचार की जाँच में सब बराबर

अदालत ने कहा, "संयुक्त सचिव या इससे उच्च स्तर के अधिकारियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच से पहले केंद्र की अनुमति सीबीआई को साक्ष्य जुटाने में बाधक हो सकता है और इससे भ्रष्ट को सबूत मिटाने के लिए संकेत भी मिल सकते हैं."

अदालत के मुताबिक़, "सभी सरकारी अधिकारियों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए और सभी को घूसखोरी से जुड़े मामलों में जाँच में समान प्रक्रिया का सामना करना चाहिए."

अदालत ने कहा, "भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के तहत शीर्ष नौकरशाहों की स्थिति का कोई महत्व नहीं है."

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "घूसखोरी से जुड़े मामलों में संयुक्त सचिव या उच्च स्तर के अधिकारियों की जाँच के लिए पूर्व अनुमति के प्रावधान में उनके बचाव की प्रवृत्ति हो सकती है."

अदालत ने कहा कि नौकरशाहों को जाँच के दौरान इस तरह से वर्गीकृत करना अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है जो कहता है कि क़ानून हर किसी को विधि के समक्ष समता देने की बात कहता है.

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