तरुण तेजपाल को गिरफ़्तारी से राहत नहीं

तहलका के संपादक रहे तरुण तेजपाल को गिरफ़्तारी से राहत नहीं मिल पाई है. हाईकोर्ट ने कहा है कि वो तेजपाल की ज़मानत की अर्ज़ी पर शुक्रवार को फ़ैसला देगा.
तेजपाल ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट में अर्ज़ी दी है.
गोवा सरकार के वकील मुकुल रोहतगी ने बीबीसी से कहा कि तरुण तेजपाल को कोई समन नहीं भेजा गया है.
उन्होंने कहा "मुझे इस बारे में जानकारी अख़बारों से मिली थी और मैंने यही बात हाईकोर्ट को बताई. तेजपाल को गिरफ़्तारी से राहत नहीं मिली है."
वहीं गोवा पुलिस ने कहा है कि इस मामले में पीड़ित महिला का बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया जा रहा है.
इस धारा के तहत दर्ज बयान अदालत में सबूत के तौर पर मान्य होते हैं.
'दबाव नहीं'

गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि तहलका पत्रिका के संपादक रहे तरुण तेजपाल के ख़िलाफ़ केस में पुलिस बगैर किसी दबाव के काम कर रही है.
उन्होंने कहा, "ये घटना तो बीजेपी सरकार ने नहीं की है, उसमें तो बीजेपी सरकार शामिल नहीं है."
मनोहर पर्रिकर ने ये भी कहा है कि पुलिस न तो मामले में तेज़ी दिखा रही है और न ही सुस्ती, पुलिस अपनी गति से काम कर रही है.
मनोहर पर्रिकर ने कहा, "जांच वाकई तब प्रगति नहीं कर सकती अगर सारी रणनीति बता दी जाए."
उन्होंने इस से भी इनकार किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालत की ज़रूरत है.
पर्रिकर ने कहा, "गोवा में अदालतें फ़ास्ट ट्रैक ही हैं कोई विशेष अदालत बनाने की ज़रूरत नहीं है."

उन्होंने ये भी कहा कि "तेजपाल को कुछ वकील मंत्री सलाह दे रहे हैं."
कांग्रेस-बीजेपी में तकरार
हालांकि पर्रिकर ने भाजपा नेता सुषमा स्वराज के बयान पर कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया.
पर्रिकर ने कहा, "मैं सुषमा स्वराज जी ने जो कहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं इस राज्य का मुख्यमंत्री हूं. उनके बयान से मेरी सरकार प्रभावित नहीं होती."
भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने ट्वीट किया था, "एक केंद्रीय मंत्री जो तहलका के संस्थापक और संरक्षक हैं वो तरुण तेजपाल को बचा रहे हैं."
इस पूरे मामले पर केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने कहा है कि उनके पास तहलका का कोई शेयर नहीं है और न ही तेजपाल की मां उनकी बहन है.
उन्होंने कहा, "बहस मुद्दों पर होनी चाहिए, झूठ नहीं फैलाना चाहिए."
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