तहलका केस: तेजपाल से तीसरे दिन भी पूछताछ नहीं

गोवा पुलिस ने अभी तक तहलका के पूर्व संपादक और कथित यौन शोषण के अभियुक्त तरुण तेजपाल से संपर्क नहीं किया है.
पणजी में प्रेस कांफ्रेंस कर गोवा के डीआईजी ओपी मिश्रा ने ये जानकारी दी है.
मिश्रा ने कहा, "हम जाँच के बारे में कोई बारीक जानकारी नहीं देंगे जिससे जांच पर असर पड़े, बस इतना ही कहेंगे कि जाँच सही दिशा में आगे बढ़ रही है."
मिश्रा ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया में बहुत सी बातें ऐसी आ रही हैं जो यौन अपराध के मामले के व्यापक सिद्धांतों के ख़िलाफ़ हैं.
मिश्रा ने कहा, "मीडिया को भी इस मामले की संवेदनशीलता को समझना चाहिए और ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे पीड़िता के सम्मान को ठेस पहुँचे."
उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया को चेतावनी देते हुए कहा, "ऐसी रिपोर्टिंग पर आपराधिक मामले बन सकते हैं. हमने इसे संज्ञान में लिया है और हम कार्रवाई करने में नही हिचकेंगे."
इससे पहले गोवा पुलिस ने रविवार को दिल्ली के गोवा सदन में तहलका के उन तीन पत्रकारों के बयान लिए जिनके नाम पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिए थे. दिल्ली आई पुलिस टीम ने मीडिया से बात नहीं की.

'दबाव'
'तहलका' पत्रिका के संपादक तरुण तेजपाल पर कथित यौन शोषण का आरोप लगाने वाली महिला पत्रकार ने कहा है कि तरुण तेजपाल के कुछ रिश्तेदारों ने उनकी मां से मुलाक़ात कर दबाव डालने की कोशिश की.
उनका कहना था कि तरुण तेजपाल के रिश्तेदारों ने उनके घर जाकर उनकी मां से मुलाकात की और पूछा कि इस शिकायत के बाद वह (पीड़िता पत्रकार) क्या चाहती हैं.
पत्रकार ने कहा, "तरुण तेजपाल के रिश्तेदारों के मेरे घर आने से मेरे परिवार और मुझ पर भावनात्मक रूप से गहरा असर पड़ा है. मुझे डर है कि यह कहीं धमकी और उत्पीड़न के दौर की शुरुआत न साबित हो."
तरुण तेजपाल पर आरोप है कि उन्होंने गोवा में पत्रिका के एक कार्यक्रम के दौरान कथित रूप से एक महिला के साथ होटल की लिफ्ट में दुर्व्यवहार किया.
गोवा पुलिस ने शुक्रवार को तरुण तेजपाल के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 (बलात्कार), धारा 376 (2) (कार्यालय में अपनी स्थिति का फ़ायदा उठाकर अपने मातहत किसी महिला के साथ बलात्कार) के तहत एक <link type="page"><caption> एफ़आईआर</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/11/131122_tejpal_tehelka_probe_dp.shtml" platform="highweb"/></link> दर्ज की थी.
कथित रूप से यह घटना करीब एक पखवाड़े पहले गोवा में एक कार्यक्रम के दौरान घटी थी. अगर धारा 376 के तहत तरुण तेजपाल दोषी साबित होते हैं तो उन्हें अधिकतम आजीवन कारावास की सजा हो सकती है.
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