मध्य प्रदेश: विदेशी महिला के साथ गैंगरेप, छह को उम्रकैद

- Author, ऋषि पांडे
- पदनाम, भोपाल से बीबीसी हिंदी डॉटकॉम के लिए
मध्य प्रदेश के दतिया जिले में 39 वर्षीय स्विस महिला के साथ हुए गैंगरेप मामले में छह आरोपियों को उम्रकैद की सज़ा सुनाई गई है. छह में से चार आरोपियों को गैंगरेप और दो को डकैती व महिला पर अत्याचार का दोषी पाया गया.
सज़ा दतिया के विशेष न्यायाधीश जितेन्द्र शर्मा ने सुनाई. किसी विदेशी महिला संग हुए जघन्य अपराध में महज चार माह के भीतर सज़ा सुनाए जाने का मध्यप्रदेश का यह पहला मामला है. आरोपियों को सज़ा के साथ-साथ दस दस हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है जो पीड़ित महिला को दिया जाएगा.
<link type="page"><caption> दुबई: 'बलात्कार' की शिकायत पर महिला को जेल</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2013/07/130720_rape_dubai_complainant_jailed_dil.shtml" platform="highweb"/></link>
गैंगरेप
घटना 15 मार्च की है. भारत भ्रमण पर अपने साथी के साथ निकली स्विस मूल की महिला दतिया ज़िले से गुजर रही थी. दोनों साईकल पर सवार थे. यहाँ वे सडक छोड़कर समीप के जंगल में कैंप कर रूक गए. रात में वहीं आसपास की बस्तियों में रहने वाले लगभग आधा दर्जन युवकों ने उनके कैंप पर हमला कर दिया.
लूटपाट व मारपीट के अलावा आरोपियों ने हथियारों से डरा धमका कर महिला के साथ गैंगरेप भी किया. महिला व उसके साथी ने सुबह दतिया पहुंच कर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करायी. दिल्ली में दामिनी गैंगरेप के बाद तत्काल बाद हुए इस हादसे की वजह से प्रदेश सरकार की काफी फजीहत हुई थी.
<link type="page"><caption> 'यौन हिंसा' के बाद एमबीबीएस छात्रा की हत्या </caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/07/130717_neeraj_bhadana_rape_murder_dil.shtml" platform="highweb"/></link>
सज़ा
पुलिस ने आसपास के गांवों में दबिश देकर कुछ लोगो को हिरासत में लिया. कड़ाई से पूछताछ के बाद आरोपियों ने अपना जुर्म कुबूल कर लिया. महिला के सामने जब आरोपियों की परेड कराई गई तो वे किसी की शिनाख्त नहीं कर पाई. इसकी वजह यह बताई गयी कि रात अधिक होने की वजह से वह किसी का चेहरा नहीं देख पाई थी.
<link type="page"><caption> चार स्कूली लड़कियों से 'गैंग रेप'</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/india/2013/07/130716_pakud_gang_rape_rd.shtml" platform="highweb"/></link>
पुलिस ने तत्काल जाँच पूरी कर कोर्ट में 100 पेज का चालान पेश किया और महिला व उसके साथी समेत अन्य लोगो की गवाही हुई. न्यायालय ने छह आरोपी बाबा उर्फ अशोक कंजर,भूता,रामप्रो,गजा उर्फ बृजेश,विष्णु व नितिन को उम्रकैद व दस-दस हजार रूपये अर्थदंड की सज़ा सुनाई.
इनमें से एक आरोपी रामप्रो को आर्म्स एक्ट के साथ तीन साल की अतिरिक्त सज़ा व पांच सौ रूपये का अतिरिक्ति जुर्माना भी किया गया.
<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> यहां क्लिक करें</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/multimedia/2013/03/130311_bbc_hindi_android_app_pn.shtml " platform="highweb"/></link>. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi " platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)</bold>












