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रोहिंग्या मुसलमानों पर सरकार, भारत अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं बन सकता - प्रेस रिव्यू
टाइम्स ऑफ़ इंडिया की ख़बर के अनुसार भारत सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भारत दुनिया भर से आए अवैध प्रवासियों की राजधानी नहीं हो सकता.
सरकार ने यह बात जम्मू में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों को हिरासत में लिए जाने और उन्हे म्यांमार भेजे जाने की तैयारी के समर्थन में कही.
केंद्र सरकार ने अदालत के समक्ष यह भी कहा कि यह अदालत के अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि वो केंद्र सरकार को उसके विदेशी संबंधों के बारे में आदेश जारी करे.
दिल्ली स्थित एक रोहिंग्या मुसलान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी जिसपर शुक्रवार को सुनवाई हुई.
याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि जब हमें पता है कि म्यांमार में इनका नरसंहार हो सकता है तो ऐसी स्थिति में भारत कैसे इन रोहिंग्या मुसलमानों के मानवाधिकार और उनके जीने के अधिकार का सम्मान नहीं करेगा और उन्हें म्यांमार धकेल देगा?
संयुक्त राष्ट्र के विशेष पदाधिकारी की तरफ़ से हस्तक्षेप अर्ज़ी दायर की गई थी लेकिन अदालत ने उसपर सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
केंद्र की तरफ़ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि भारत ने शरणार्थी कंवेन्शन पर दस्तख़त नहीं किया है इसलिए प्रशांत भूषण की दलील का कोई क़ानूनी आधार नहीं है.
मेहता ने कहा कि सरकार म्यांमार के साथ संपर्क में है और जब वो इस बात की पुष्टि करेंगे कि कोई व्यक्ति उनका नागरिक है, तभी उस व्यक्ति को निर्वासित किया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है.
चुनावी बॉन्ड पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार
अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू में छपी ख़बर के अनुसार पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु जैसे महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शरद ए बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच ने शुक्रवार को फ़ैसला सुनाते हुए कहा कि यह योजना 2018 में शुरू हुई थी जो 2019 और 2020 में भी किसी रुकावट के चलती रही.
मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि अदालत ने ऐसा कोई कारण नहीं पाया है जिसके आधार पर इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाई जा सके.
एसोसिएशन फ़ॉर डेमोक्रेटिक रिफ़ॉर्म्स (एडीआर) नामक एक ग़ैर-सरकारी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर एक से 10 अप्रैल तक इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री पर रोक लगाने की अपील की थी.
एडीआर की तरफ़ से दलील रखते हुए वकील प्रशांत भूषण और नेहा राठी का कहना था कि विधानसभा चुनावों से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री से राजनीतिक पार्टियों की ग़ैर-क़ानूनी और नाजायज़ फंडिंग में और इज़ाफ़ा होगा.
सरकार का पक्ष रखते हुए एटॉर्नी जनरल ने अदालत में कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की बिक्री की घोषणा चुनाव आयोग से इजाज़त लेने के बाद की गई थी.
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पूर्व मंत्री चिन्मयानंद यौन उत्पीड़न के आरोपों से बरी
लॉ कॉलेज की एक छात्रा के यौन उत्पीड़न मामले में पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री स्वामी चिन्मयानंद को एमपीएमएल कोर्ट के विशेष जज ने बरी कर दिया है.
नवभारत टाइम्स अख़बार के अनुसार आरोप लगाने वाली छात्रा पर चिन्मयानंद से पाँच करोड़ रुपए माँगने का केस था. कोर्ट ने उस मामले में छात्रा समेत सभी को बरी कर दिया है.
चिन्मयानंद के वकील ओम सिंह ने कहा कि कोर्ट ने उनके मुवक्किल को दोषमुक्त कर दिया है.
22 अगस्त 2019 को चिन्मयानंद के लॉ कॉलेज की एक छात्रा ने एक वीडियो जारी किया था जिसमें उन्होंने चिन्मयानंद से अपनी जान को ख़तरा बताया था. छात्रा के पिता ने चिन्मयानंद के ख़िलाफ़ बेटी के अपहरण और जान से मारने की धमकी देने का मुक़दमा दर्ज कराया था.
इस दौरान 25 अगस्त को छात्रा और उसके साथियों पर पाँच करोड़ की माँग करने का केस दर्ज किया गया था. लेकिन मामले की सुनवाई के दौरान छात्रा अपने आरोपों से मुकर गई थी और छात्रा के ख़िलाफ़ गवाह भी अपने बयान से मुकर गए थे.
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