संजीव भट्ट: गुजरात दंगे में मोदी की भूमिका पर सवाल उठाने वाले आईपीएस

संजीव भट्ट

गुजरात काडर के बर्ख़ास्त आईपीएस अफ़सर संजीव भट्ट को स्थानीय कोर्ट ने 30 साल पुराने एक मामले में आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है.

क़रीब आठ महीने से वो जेल में बंद हैं. उन्हें नार्कोटिक्स के एक मामले में पैसा उगाही के आरोप में बीते सितम्बर में गिरफ़्तार किया गया था.

संजीव भट्ट वही अफ़सर हैं, जिन्होंने 2002 में हुए गुजरात दंगों में तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका पर सवाल खड़े किए थे.

उन्होंने कहा था कि दंगों की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) पर उन्हें भरोसा नहीं है.

नरेंद्र मोदी के ख़िलाफ़ काफ़ी मुखर रहने वाले संजीव भट्ट ने मार्च 2011 में कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर तत्कालीन मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए थे.

उन्होंने दावा किया था कि 'गोधरा कांड के बाद 27 फरवरी, 2002 की शाम मुख्यमंत्री के आवास पर हुई एक सुरक्षा बैठक में वे मौजूद थे. इसमें मोदी ने कथित तौर पर पुलिस अधिकारियों से कहा था कि हिंदुओं को अपना ग़ुस्सा उतारने का मौका दिया जाना चाहिए.'

मोदी सरकार का कहना है कि इस बात के सबूत नहीं हैं कि संजीव भट्ट इस बैठक में मौजूद थे.

संजीव भट्ट

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मोदी विरोध और गिरफ़्तारी

माना जाता है कि मोदी सरकार और संजीव भट्ट के बीच संबंध इस हलफ़नामे के बाद और तल्ख़ हो गए.

बाद में संजीव भट्ट को बगैर अनुमति के ड्यूटी से अनुपस्थित रहने और सरकारी वाहन का दुरुपयोग करने के आरोप में 2011 में निलंबित कर दिया गया.

उस दौरान भट्ट की गिरफ़्तारी भी की गई और तब उनके परिवार ने उनकी जान की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई थी और पुलिस के आला अधिकारियों को पत्र लिखकर न्याय की गुहार लगाई थी.

30 सितम्बर 2011 को संजीव भट्ट को उनके घर से गिरफ़्तार किया गया था.

ये गिरफ़्तारी उनके मातहत काम कर चुके एक कॉन्सटेबल केडी पंत की ओर से दर्ज पुलिस रिपोर्ट के आधार पर की गई है. इस रिपोर्ट में संजीव भट्ट पर आरोप लगाए गए थे कि उन्होंने दबाव डालकर मोदी के ख़िलाफ़ हलफ़नामा दायर करवाया.

उनकी पत्नी श्वेता भट्ट ने उस समय आरोप लगाया था कि "संजीव के ख़िलाफ़ घाटलोदिया पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया और इसके बाद उन्हें क्राइम ब्रांच को सौंप दिया गया, जिसे एनकाउंटर विशेषज्ञ माना जाता है, मैं उन पर भरोसा नहीं कर सकती. मुझे उनकी जान की चिंता है."

गिरफ़्तारी के मामले में श्वेता भट्ट ने कहा कि, "35-40 पुलिसकर्मियों ने बिना किसी सूचना के हमारे घर की दो घंटों से अधिक समय तलाशी लेते रहे. वे संजीव को अपने साथ ले गए और तब से उनसे हमारा कोई संपर्क नहीं है."

संजीव भट्ट अपने परिवार के साथ

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सेक्स वीडियो और बर्ख़ास्तगी

श्वेता भट्ट के मुताबिक, गिरफ़्तारी के दूसरे दिन भी पुलिस उनके घर की तलाशी लेने पहुंची थी लेकिन वारंट के बारे में पूछने पर पुराना वारंट दिखाया गया.

उन्होंने पुलिस पर बार बार तलाशी कर परेशान करने का आरोप लगाया.

श्वेता भट्ट का कहना था, " एक वारंट पर दो बार तलाशी लेना हमें परेशान करना है. एक ही वारंट के आधार पर वे हमारे घर की दो बार तलाशी नहीं ले सकते."

साल 2015 में आए एक कथित सेक्स वीडियो को लेकर संजीव भट्ट को पहले गुजरात सरकार ने कारण बताओ नोटिस जारी किया और फिर बर्ख़ास्त कर दिया.

नोटिस में कहा गया कि वे अपनी पत्नी के अलावा किसी अन्य महिला के साथ रिश्ते पर सफ़ाई दें.

संजीव भट्ट को 19 अगस्त 2015 को पद से बर्ख़ास्त कर दिया गया.

भट्ट ने कथित सेक्स वीडियो में ख़ुद के होने से इंकार किया था और कहा था कि वीडियो में मौजूद आदमी उनकी तरह दिखता है, पर वे स्वयं उसमें नहीं हैं.

तब उन्होंने गुजरात सरकार पर राजनीतिक द्वेष से कार्रवाई करने का आरोप लगाया था.

वीडियो के मामले में उनका कहना था, "यह वीडियो सबसे पहले बीते साल मई महीने (मई 2014) में सामने आया था. इसे तेजिंदर पाल बग्गा के ट्विटर अकाउंट से अपलोड किया गया था. बग्गा 'नमो' पत्रिका के संपादक हैं और दक्षिणपंथी संगठन भगत सिंह क्रांति सेना से जुड़े हुए हैं."

संजीव भट्ट के फ़ेसबुक पेज से

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दोबारा गिरफ़्तारी

भट्ट सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया पर काफ़ी सक्रिय रहे हैं और अक्सर भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के बारे में तल्ख़ टिप्पणियां करते रहे हैं.

पुलिस कार्रवाई का उन्हें 2018 में फिर से सामना करना पड़ा जब उन्हें 5 सितम्बर 2018 को सीआईडी ने गिरफ़्तार कर लिया.

उस समय कहा गया कि 1998 पालनपुर ड्रग प्लांटिंग केस में हाईकोर्ट के आदेश के बाद उनकी गिरफ़्तारी हुई. उनके साथ सात अन्य लोगों की भी गिरफ़्तारी हुई थी.

आरोप था कि संजीव भट्ट जब बनासकांठा के डीसीपी थे, उस वक्त एक वकील को नार्कोटिक्स के झूठे मामले में फंसाने का आरोप लगा. उस वक्त करीब 8 ऐसे नार्कोटिक्स मामले थे जिसमें विवाद हुआ था. इनमें कुछ आरोपी राजस्थान के हैं. राजस्थान के आरोपियों ने संजीव भट्ट पर झूठा केस दायर कर उनसे पैसे ऐंठने का आरोप लगाया था.

बीती जनवरी में संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता भट्ट और उनके बेटे शांतनु की कार एक ट्रक की टक्कर में क्षतिग्रस्त हो गई थी. इस दुर्घटना में दोनों बाल बाल बच गए थे. श्वेता ने उस समय किसी साजिश की आशंका जताई थी.

संजीव भट्ट के फ़ेसबुक अकाउंट से श्वेता संजीव भट्ट ने बीते 14 मई को लिखे एक पोस्ट में दावा किया कि संजीव भट्ट पर बदले की कार्रवाई की जा रही है.

उन्होंने लिखा, "एक व्यक्ति को एक साल से अधिक समय तक जेल में रखने को कैसे सही ठहराया जा सकता है, वो भी 23 साल पुराने एक मामले में, जिसे बदले की भावना और अपनी सुविधा से दोबारा खोला गया."

उन्होंने लिखा है, "संजीव को अभी भी जेल में रखा गया है और उन्हें ज़मान के एक बुनियादी नागरिक अधिकार से भी वंचित रखा गया है. उनका अपराध सिर्फ इतना था कि उन्होंने ईमानदारी से अपनी ड्यूटी की."

संजीव भट्ट के फ़ेसबुक पेज से

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कई अहम पदों पर काम किया

आईआईटी मुंबई से पोस्ट ग्रेजुएट संजीव भट्ट वर्ष 1988 में भारतीय पुलिस सेवा में आए और उन्हें गुजरात काडर मिला. वो राज्य के कई ज़िलों, पुलिस आयुक्त के कार्यालय और अन्य पुलिस इकाइयों में काम चुके हैं.

दिसंबर 1999 से सितंबर 2002 तक वे राज्य ख़ुफ़िया ब्यूरो में ख़ुफ़िया उपायुक्त के रूप में कार्यरत थे. गुजरात के आंतरिक सुरक्षा से जुड़े सभी मामले उनके अधीन थे.

इनमें सीमा सुरक्षा और तटीय सुरक्षा के अलावा अति वीवीआईपी लोगों की सुरक्षा भी शामिल थी. इस दायरे में मुख्यमंत्री की सुरक्षा भी आती थी.

संजीव भट्ट नोडल अफ़सर भी थे, जो कई केंद्रीय एजेंसियों और सेना के साथ ख़ुफ़िया जानकारियों का आदान-प्रदान भी करते थे.

जब वर्ष 2002 में गुजरात में दंगे हुए थे, उस समय भी संजीव भट्ट इसी पद पर थे.

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