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नाबालिग़ लड़की से शादी की, फिर नोटिस भेजा
- Author, इमरान कुरैशी
- पदनाम, बेंगलुरू से बीबीसी हिंदी डॉट कॉम के लिए
तेलंगाना के रंगारेड्डी ज़िले के अबुलापुर मंडल में 16 साल की एक युवती को 'वैवाहिक संबंधों का निर्वाह न करने' पर उनके पति ने एक क़ानूनी नोटिस भेजा है.
इस लड़की के पति रिश्ते में उसके भाई लगते थे और पिछले साल इन दोनों की शादी हुई थी. पेशे से ड्राइवर श्रीकांत गौड़ की पत्नी उनसे उम्र में आधी थी.
लड़की का आरोप था कि उसका पति शारीरिक और यौन उत्पीड़न करता था इसलिए उसने शादी के दो महीने बाद ही ससुराल छोड़ दिया.
इस लड़की के परिवारवालों ने दहेज में दिए गए एक लाख रूपए और 15 तोला सोना वापस लेने के लिए पंचायत में ये मुद्दा उठाया था.
मगर तभी उसके पति की तरफ से आए दो वकीलों ने उन्हें ये नोटिस दिया.
दहेज की रकम और सोना पाने के लिए लड़की ने बच्चों के अधिकारों के लिए काम करने वाले बलाला हक्कुलु संगम नाम की संस्था से मदद की गुहार लगाई थी.
संस्था के एक सदस्य अच्युत राव ने बीबीसी को बताया, ''इस लड़की से वादा किया गया था कि वो शादी के बाद पढ़ाई जारी रख सकती है लेकिन वो पूरा नहीं किया गया.''
इस नोटिस में इस लड़की के ''व्यवहार को आपत्तिजनक बताते हए अस्वीकार्य बताया गया है''.
नोटिस में कहा गया है,''आप हमारे मुवक्किल का पति के तौर पर अनादर करती थीं, नापसंद कर रही थीं और आपका यही रवैया उनकी मां, उनके बड़े भाई और उनकी पत्नी के साथ था.''
नोटिस में लड़की पर आरोप लगाया गया है कि उसने ''एक पत्नी के कर्तव्य का वहन करने से इंकार किया और बिना इजाज़त लिए घर छोड़ दिया".
पति की ओर से आई नोटिस में साथ ही लड़की से कहा गया है कि वो नोटिस मिलने के 15 दिन के भीतर दोबारा उनके घर वापस लौटे वरना उनके ख़िलाफ़ क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी.
अच्युत राव ने इस नोटिस के बारे में कहा,''बाल विवाह अपने आप में अवैध है. ये नोटिस हर तरह के क़ानून का उल्लंघन है.''
उनका कहना था कि वे इस मामले में पुलिस मामला दर्ज कराएंगे.
लड़की ने ससुराल छोड़ने के बाद पढ़ाई दोबारा शुरू कर दी है.
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