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पप्पू यादव को मिली ज़मानत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे सांसद पप्पू यादव को ज़मानत दे दी है. क़रीब एक दशक पहले सीपीएम विधायक अजित सरकार की हत्या के आरोप में पप्पू यादव को पिछले साल आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी जिसके बाद से वो जेल में ही थे. न्यायाधीश शिवा कीर्ति सिंह और अविजित सिन्हा की खंडपीठ ने पप्पू यादव के वकील एनपी सिंह और सीबीआई के वकील बिपिन कुमार सिंह की दलीलें सुनने के बाद ज़मानत देने का फ़ैसला किया. अदालत ने पप्पू यादव को दस हज़ार के मुचलके और इतनी ही राशि की दो गारंटियों पर ज़मानत दी है. उन्हें ये मुचलका पटना में विशेष सीबीआई जज के समक्ष पेश करना होगा. पिछले वर्ष 14 फरवरी के दिन विशेष सीबीआई जज बीएम श्रीवास्तव की अदालत ने पप्पू यादव को अजित सरकार की हत्या का दोषी माना था और आजीवन कारावास की सज़ा दी थी. इस मामले में पूर्व निर्दलीय विधायक राजन तिवारी और एक अन्य अभियुक्त अनिल यादव को भी दोषी पाया गया था और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी. सीपीएम के विधायक अजित सरकार और पप्पू यादव के बीच किसानों के मुद्दे पर तीखे मतभेद थे जिसके बाद सरकार को 14 जून 1998 को पूर्णिया शहर में गोली मार दी गई थी. | इससे जुड़ी ख़बरें 'पप्पू यादव खुले कैसे घूम रहे हैं'07 मई, 2004 | भारत और पड़ोस पप्पू यादव को कहाँ रखें: सुप्रीम कोर्ट14 दिसंबर, 2004 | भारत और पड़ोस सुप्रीम कोर्ट में पप्पू यादव की ज़मानत रद्द18 जनवरी, 2005 | भारत और पड़ोस पप्पू यादव को तिहाड़ में रखने के आदेश14 फ़रवरी, 2005 | भारत और पड़ोस पप्पू यादव को तिहाड़ लाया गया19 फ़रवरी, 2005 | भारत और पड़ोस पप्पू यादव को उम्र क़ैद14 फ़रवरी, 2008 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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