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पप्पू यादव को उम्र क़ैद

पप्पू यादव
पप्पू यादव कि गिनती बाहुबली नेताओं में होती है
पटना की एक विशेष अदालत ने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएम) के पूर्व विधायक अजीत सरकार की हत्या के मामले में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के सांसद पप्पू यादव और दो अन्य को उम्र क़ैद की सज़ा सुनाई है.

केंद्रीय जाँच एजेंसी (सीबीआई) की विशेष अदालत के न्यायाधीश बृजमोहन श्रीवास्तव ने पप्पू यादव की मौजूदगी में उन्हें ये सज़ा सुनाई.

पप्पू यादव को गुरुवार सुबह ही दिल्ली के तिहाड़ जेल से पटना लाया गया था.

उम्रक़ैद की सज़ा पाने वाले दो अन्य अभियुक्त हैं पूर्व विधायक राजन तिवारी और अनिल यादव.

सीपीएम नेता अजीत सरकार की 14 जून 1998 को पूर्णिया में गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. गोलीबारी में दो और लोग मारे गए थे.

सज़ा सुनाए जाने के बाद पप्पू यादव के वकील ने कहा है कि वो इस फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती देंगे.

पप्पू यादव को फिलहाल पटना के बेऊर जेल में भेजा गया है. उन्हें इस मामले में 1999 में गिरफ़्तार किया गया था.

सीबीआई की भूमिका

हत्या के बाद पुलिस ने जो आरंभिक मामला दर्ज किया था उसमें पप्पू यादव और राजन तिवारी का नाम नहीं था.

 अगर फाँसी की सज़ा होती तो मिनटों को दर्द होता लेकिन इस सज़ा से अब वे अपनी ज़िंदगी घुट-घुट कर बिताएंगे. इसलिए ये बिल्कुल सही सज़ा है
माधवी सरकार

जब सीबीआई ने जाँच की ज़िम्मेदारी संभाली तब इन दोनों को अभियुक्त बनाया गया.

सीबीआई ने इस मामले में पाँच लोगों को अभियुक्त बनाया था जिनमें से दो के ख़िलाफ़ अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है.

अजीत सरकार की पत्नी माधवी सरकार ने फ़ैसले पर खुशी जताते हुए कहा, "अगर फाँसी की सज़ा होती तो मिनटों को दर्द होता लेकिन इस सज़ा से अब वे अपनी ज़िंदगी घुट-घुट कर बिताएंगे. इसलिए ये बिल्कुल सही सज़ा है."

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सत्ता संभालने के बाद लंबित मामलों की त्वरित सुनवाई शुरु हुई है.

इसी के तहत शहाबुद्दीन, आनंद मोहन और अर अब पप्पू यादव को सज़ा सुनाई गई है. इन तीनों नेताओं की गिनती बिहार में शीर्ष स्तर के बाहुबली नेताओं में होती है.

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