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सलमान गिरफ़्तार, जेल भेजे गए | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
चिंकारा शिकार मामले में सज़ा बरक़रार रहने के बाद फ़िल्म स्टार सलमान ख़ान को जोधपुर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है. इससे पहले जोधपुर पहुँचते ही हवाई अड्डे पर ही पुलिस ने उन्हें गिरफ़्तार कर लिया. पुलिस हिरासत में ही वो अदालत में पेश हुए जिसके बाद उन्हें जेल भेजा गया. फ़िल्म स्टार सलमान ख़ान ने शनिवार को मुंबई से जोधपुर रवाना होने से पहले पत्रकारों से कहा था, "मेरा क़ानून पर पूरा विश्वास है. मुझे पता चला है कि मेरे ख़िलाफ़ कोई गिरफ़्तारी वारंट निकला है. इसलिए क़ानून का सम्मान करते हुए एक ज़िम्मेदार नागरिक के नाते मैं ख़ुद जोधपुर जा रहा हूँ, जहाँ मैं समर्पण कर दूंगा." जोधपुर सत्र न्यायालय ने शुक्रवार को अभिनेता सलमान ख़ान की अपील ठुकराते हुए उनकी पाँच साल की सज़ा को बरक़रार रखा था. सलमान ख़ान का कहना था, "मैं अपने वकील की सलाह के मुताबिक चल रहा हूँ. इंशा अल्लाह सब ठीक होगा." बिश्नोई समुदाय भी तैयार इस बीच जोधपुर में सलमान ख़ान के वकील हस्तिमल सारस्वत ने बीबीसी को बताया कि वो हाईकोर्ट में आज ही पुनरीक्षण याचिका दायर करेंगे. उनका कहना था, "याचिका तैयार है. इस पर सोमवार को या मंगलवार को सुनवाई हो सकती है. मुझे उम्मीद है कि सलमान को इंसाफ़ मिलेगा." दूसरी ओर सलमान के ख़िलाफ़ मुक़दमा लड़ रहे बिश्नोई समुदाय के वकील महिपाल बिश्नोई ने कहा है कि वो हाईकोर्ट में सलमान की पुनरीक्षण याचिका का विरोध करेंगे. उनका कहना था, "सलमान को पर्याप्त मौका मिल चुका है. मैं अदालत में कहूंगा कि अब उन्हें सज़ा भुगतनी चाहिए." सज़ा जोधपुर की निचली अदालत ने पिछले साल अप्रैल में सलमान ख़ान को हिरण की दुर्लभ प्रजाति चिंकारा के शिकार का दोषी क़रार देते हुए पाँच साल की जेल और 25 हज़ार रुपए के जुर्माने की सज़ा सुनाई थी. अदालत ने जब फ़ैसला सुनाया, उस समय सलमान ख़ान अदालत में मौजूद नहीं थे. उनके वकीलों ने पहले ये तर्क दिया कि वे जोधपुर आने के लिए हवाई जहाज़ नहीं पकड़ सके लेकिन बाद में ये कहा कि सलमान बीमार हैं. अदालत ने सलमान ख़ान को समर्पण करने का निर्देश दिया. सलमान ख़ान के वकीलों ने अदालत से मोहलत मांगी लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार कर दिया. चिंकारा के शिकार का मामला 1998 का है. सलमान पर आरोप है कि उन्होंने 1998 में फ़िल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान चिंकारा को मारा था. इस मामले में जोधपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने सलमान ख़ान को वन्य जीव संरक्षण क़ानून के तहत शिकार का दोषी क़रार देते हुए सज़ा सुनाई थी. | इससे जुड़ी ख़बरें सलमान मामले पर फ़ैसला 24 अगस्त को07 अगस्त, 2007 | भारत और पड़ोस सलमान ख़ान को पाँच साल की जेल10 अप्रैल, 2006 | भारत और पड़ोस सलमान ख़ान नई मुसीबत में फंसे26 जून, 2006 | भारत और पड़ोस जेल भेजने के फ़ैसले पर स्थगन आदेश10 मार्च, 2006 | भारत और पड़ोस सलमान को एक साल की जेल की सज़ा17 फ़रवरी, 2006 | मनोरंजन एक्सप्रेस 'टेप में सलमान ख़ान की आवाज़ नहीं'16 सितंबर, 2005 | मनोरंजन एक्सप्रेस पुलिस ने सलमान के फ़ोन रिकॉर्ड किए थे20 जुलाई, 2005 | मनोरंजन एक्सप्रेस सलमान टेप की जाँच के आदेश20 जुलाई, 2005 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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