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सलमान को एक साल की जेल की सज़ा | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत में राजस्थान की एक अदालत ने फ़िल्म अभिनेता सलमान खान को चिंकारा के शिकार के मामले में दोषी पाया है. वन्य जीव संरक्षण कानून के तहत सलमान खान को एक साल की जेल की सज़ा और पाँच हज़ार रुपए जुर्माना देने को कहा गया है. सलमान खान को 1998 में चिंकारा को मारने के आरोप में ये सज़ा हुई है. उनके ख़िलाफ़ काले हिरण के मारने का मामला अभी भी जयपुर हाईकोर्ट में चल रहा है. जोधपुर शहर में हुई अदालत की सुनवाई में सलमान खान मौजूद थे, उनके प्रशंसक भी अदालत में बड़ी संख्या में मौजूद थे जिन्होंने फ़ैसला सुनाए जाने के बाद सलमान के समर्थन में नारे लगाए. सलमान ख़ान के वकीलों ने कहा है कि वे इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ऊपरी अदालत में अपील करेंगे. सलमान को फ़िलहाल जेल नहीं भेजा जा रहा है, उन्हें पचास हज़ार रूपए के मुचलके पर छोड़ दिया गया है. इस मामले के सात अन्य अभियुक्तों को बरी कर दिया गया है, जिनमें अभिनेता सतीश शाह भी शामिल थे. सलमान पर आरोप था कि उन्होंने 1998 में फ़िल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान चिंकारा को मारा था. इस मामले की शिकायत विश्नोई समुदाय के लोगों ने की थी, इस प्रकृति पूजक समुदाय के लोग काले हिरणों को पवित्र मानते हैं. विश्नोई समुदाय के प्रतिनिधियों ने अदालत के इस फ़ैसले का स्वागत किया है. सलमान खान पर मुंबई में एक अन्य मामला भी चल रहा है. उन पर आरोप है कि 2002 में सड़क किनारे सो रहे कुछ लोगों पर उन्होंने अपनी गाड़ी चला दी थी जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई और तीन अन्य घायल हुए थे. सलमान पर 10 आरोप हैं जिसमें लापरवाही से गाड़ी चलाकर किसी को मारने का आरोप भी है जिसके लिए उन्हें दो साल के लिए जेल हो सकती है. | इससे जुड़ी ख़बरें ...बेहतर होता फाँसी पर ही लटका देते12 जनवरी, 2006 | मनोरंजन सलमान अदालत नहीं पहुँचे तो...12 दिसंबर, 2005 | मनोरंजन 'टेप में सलमान ख़ान की आवाज़ नहीं'16 सितंबर, 2005 | मनोरंजन पुलिस ने सलमान के फ़ोन रिकॉर्ड किए थे20 जुलाई, 2005 | मनोरंजन | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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