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बंद सांसद-विधायक वोट डाल सकेंगे | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने उस जनहित याचिका को ठुकरा दिया है जिसमें जेलों में बंद सांसद और विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने से रोकने का अनुरोध किया गया था. अब जेलों में बंद सांसदों और विधायकों की चुनाव को लेकर सभी बाधाएँ दूर हो गईं हैं. अदालत का कहना था कि ये लोग जनता के प्रतिनिधि हैं और इन्हें मतदान करने से रोका नहीं जा सकता. ग़ौरतलब है कि कुछ दिन पहले जेल में बंद सांसदों और विधायकों को राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने से रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. याचिकाकर्ता का कहना था कि जेल में बंद सांसद और विधायक अगर पैरोल पर छूट जाते हैं, तब भी उन्हें राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए. याचिका में ऐसे लोगों को जेल से वोट डालने की अनुमति न देने का चुनाव आयोग को निर्देश देने की मांग की गई थी. दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल के सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन को पटना में मतदान की अनुमति दे दी है. इसके पहले आरजेडी सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने की अनुमति दे दी थी. पप्पू यादन पिछले ढ़ाई साल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं. अदालत ने तिहाड़ जेल के अधीक्षक को निर्देश दिया है कि पप्पू यादव को चुनाव के दिन सुबह 10 से शाम 5 बजे के बीच दो घंटे के लिए संसद भवन ले जाया जाए. मानव तस्करी मामले में संदेह के घेरे में आए भाजपा सांसद बाबूभाई कटारा को भी मतदान की अनुमति मिल गई है. ग़ौरतलब है कि राष्ट्रपति पद के लिए गुरुवार को मतदान होना है. | इससे जुड़ी ख़बरें 'चुनाव में व्हिप जारी करना ग़ैरक़ानूनी'17 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस 'तीसरे मोर्चे का फ़ैसला असंवैधानिक'16 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस भैरोसिंह शेखावत ने संपत्ति का ब्यौरा दिया14 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस राष्ट्रपति चुनाव से दूर रहेगा तीसरा मोर्चा14 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस आडवाणी की 'अंतरात्मा वोट' की अपील05 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस 'सर्वोच्च पद की गरिमा कम न करें'04 जुलाई, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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