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मंगलवार, 17 जुलाई, 2007 को 17:25 GMT तक के समाचार
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'चुनाव में व्हिप जारी करना ग़ैरक़ानूनी'
आडवाणी
आडवाणी ने तीसरे मोर्चे के ख़िलाफ़ आयोग में शिकायत दर्ज कराई थी
चुनाव आयोग ने कहा है कि राष्ट्रपति चुनाव में मतदान करना निर्वाचकों के लिए बाध्यकारी नहीं है लेकिन कोई भी पार्टी व्हिप जारी नहीं कर सकती.

विपक्षी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) ने चुनाव आयोग से माँग की थी कि राष्ट्रपति चुनाव में हिस्सा नहीं लेने के तीसरे मोर्चे के फ़ैसले को असंवैधानिक घोषित किया जाए.

इस मसले पर चुनाव आयोग ने मंगलवार को विचार किया और कहा कि चुनाव में मतदान करने या नहीं करने के लिए सांसद और विधायक स्वतंत्र हैं.

 राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित है और यह संसदीय प्रक्रिया से अलग है. इसलिए इसमें कोई व्हिप लागू नहीं हो सकता
एसवाई क़ुरैशी

लेकिन आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी राजनीतिक दल अपने सांसदों और विधायकों को चुनाव में भाग लेने या नहीं लेने के लिए व्हिप जारी नहीं कर सकती.

आयोग ने कहा कि प्रत्येक निर्वाचक को अपनी पसंद के किसी उम्मीदवार को वोट करने या अपनी स्वतंत्र इच्छा और पसंद से मतदान न करने की आज़ादी है.

व्हिप मान्य नहीं

चुनाव आयुक्त एसवाई क़ुरैशी ने बीबीसी से कहा, "राष्ट्रपति चुनाव में मतदान का अधिकार सुप्रीम कोर्ट से निर्धारित है और यह संसदीय प्रक्रिया से अलग है. इसलिए इसमें कोई व्हिप लागू नहीं हो सकता."

उनका कहना था, "किसी भी पार्टी का व्हिप जारी करना ग़ैर क़ानूनी है लेकिन निर्वाचक मंडल का कोई भी सदस्य मतदान करने या नहीं करने के लिए स्वतंत्र है."

आयोग ने कहा कि यह आज़ादी राजनीतिक दलों पर पूरी तरह लागू होगी और वे किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करने या मतदाताओं से वोट माँगने या मतदान में हिस्सा न लेने की अपील करने के लिए स्वतंत्र हैं.

हालांकि राजनीतिक दल अपने सदस्यों को मतदान करने या नहीं करने के लिए कोई दिशानिर्देश या व्हिप जारी नहीं कर सकते.

आयोग ने यह भी कहा है कि अपने दल की सलाह के मुताबिक मतदान नहीं करने पर दल बदल क़ानून प्रभावी नहीं होगा, इसलिए अयोग्यता का कोई मामला नहीं बनेगा.

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