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मंगलवार, 05 जून, 2007 को 10:29 GMT तक के समाचार
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विवाहेत्तर संबंध बनाने पर सज़ा-ए-मौत
बलात्कार पीड़िता
हुदूद क़ानूनों के तहत विवाहेत्तर संबंध बनाना गंभीर अपराध है
पाकिस्तान में एक कबायली पंचायत ने एक महिला और तीन पुरुषों को विवाहेत्तर संबंधों का दोषी ठहराते हुए उन्हें सरेआम गोली मार दी.

मौत की सज़ा का ये फरमान अफ़ग़ानिस्तान सीमा से सटे गाँव ख़ैबर की पंचायत यानी जिरगा ने सुनाया.

पाकिस्तान में विवाहेत्तर संबंध अपराध है और अक्सर कबायली पंचायतें इस अपराध में लिप्त लोगों को मौत की सज़ा से दंडित करती हैं.

पिछले साल पाकिस्तान ने बलात्कार और व्याभिचार से संबंधित इस्लामिक क़ानून में संशोधन को मंजूरी दी थी.

नए क़ानून में विवाहेत्तर संबंधों के अपराध में मौत की सज़ा के प्रावधान को हटा दिया गया है.

 चारों ने अपना जुर्म स्वीकार किया. हमने अपनी परंपरा और रिवाज के मुताबिक उन्हें दंड दिया
हाजी जान गुल, स्थानीय निवासी

ख़ैबर के एक ग्रामीण हाजी जान गुल ने समाचार एजेंसी रायटर को बताया, "हमने एक पुरुष और एक औरत को आपत्तिजनक अवस्था में पाया. इन दोनो के साथ एक पुरुष और था जो शराब के नशे में था और महिला के साथ पहले ही शारीरिक संबंध बना चुका था. इस काम में मालिक मकान भी लिप्त था."

उन्होंने कहा, "चारों ने अपना जुर्म स्वीकार किया. हमने अपनी परंपरा और रिवाज के मुताबिक उन्हें दंड दिया."

ख़बरों के अनुसार जिस वक़्त इन लोगों को गोली मारी गई, उस दौरान वहाँ लगभग 600 लोग मौजूद थे.

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