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शनिवार, 05 मई, 2007 को 11:12 GMT तक के समाचार
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आईपीएस अधिकारियों की हिरासत बढ़ी
घटनास्थल
सोहराबुद्दीन 'पुलिस मुठभेड़ में' 26 नवंबर 2005 को मारे गए थे
गुजरात में सोहराबुद्दीन शेख की 'फ़र्ज़ी मुठभेड़' में हत्या के मामले में गिरफ़्तार तीन आईपीएस अधिकारियों की हिरासत अवधि आठ मई तक के लिए बढ़ा दी गई है.

इससे पहले गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि उनके आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान में 26 नवंबर 2005 को सोहराबुद्दीन मारे गए थे.

लेकिन सोहराबुद्दीन के भाई सुप्रीम कोर्ट में गए और कोर्ट के आदेश पर जाँच हुई जिसके आधार पर तीनों वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के गिरफ़्तार किया गया.

तीनों अधिकारियों - डीजी वंजारा, राजकुमार पांडियन और दिनेश कुमार एमएन - को शनिवार को अहमदाबाद की स्थानीय अदालत में पेश किया गया.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक वंजारा ने अदालत परिसर में पत्रकारों से कहा कि उनके ख़िलाफ़ लगाए गए आरोप 'मनगढ़ंत' हैं.

मामले की जाँच कर रही अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी ने हिरासत अवधि सात दिनों के लिए बढ़ाने की अपील की थी लेकिन अदालत ने इसे अस्वीकार करते हुए सिर्फ़ तीन दिनों के लिए हिरासत बढ़ाई.

सीआईडी की दलील थी कि सोहराबुद्दीन की पत्नी क़ौसर बी की कथित हत्या के मामले में ज़रूरी जानकारियाँ जुटाने के लिए उन्हें और समय देना चाहिए.

अदालत ने दूसरी बार इन अधिकारियों की हिरासत अवधि बढ़ाई है. इससे पहले सीआईडी की अपील पर एक मई को अदालत ने हिरासत अवधि चार दिनों के लिए बढ़ा दी थी.

सीआईडी ने तीनों आईपीएस अधिकारियों का नार्को टेस्ट कराने की अनुमति देने के लिए अदालत को एक आवेदन भी सौंपा है.

'जाँच'

सोहराबुद्दीन के भाई की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जाँच के निर्देश दिए थे और राज्य के सीआईडी विभाग ने अपनी जाँच में पुलिस के दावे में कई तरह की खामियाँ बताई थीं.

इसके बाद 24 अप्रैल को डीजी वंजारा (उपमहानिरीक्षक, सीमा क्षेत्र, गुजरात), राजकुमार पांडियन (पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस ब्यूरो) और दिनेश एमएन (पुलिस अधीक्षक, अलवर, राजस्थान) को गिरफ़्तार कर लिया गया.

मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को गुजरात पुलिस को 'फ़र्ज़ी मुठभेड़' मामले की रिपोर्ट दो हफ़्तों के भीतर पेश करने का निर्देश दे चुका है.

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