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गुरुवार, 03 मई, 2007 को 05:59 GMT तक के समाचार
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'फ़र्ज़ी मुठभेड़' की रिपोर्ट के लिए दो हफ़्ते
कुछ मुस्लिम सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया
कुछ मुस्लिम सांसदों ने विरोध प्रदर्शन किया
भारत के सुप्रीम कोर्ट ने 'फ़र्ज़ी मुठभेड़' मामले में गुजरात पुलिस को दो हफ़्ते में अंतिम रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है.

सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को दो न्यायाधीशों की खंडपीठ ने कहा है कि इस रिपोर्ट के आने के बाद ही मामले की सीबीआई जाँच करवाने की ज़रूरत पर विचार किया जा सकता है.

गुजरात पुलिस को यह भी निर्देश दिए गए हैं कि वो इस मामले में अपनी जाँच का काम जल्द पूरा कर लें.

ग़ौरतलब है कि 26 नवंबर, 2005 को गुजरात पुलिस ने दावा किया था कि उनके आतंकवाद निरोधी दस्ते (एटीएस) और राजस्थान पुलिस के संयुक्त अभियान में सोहराबुद्दीन नाम के एक व्यक्ति को मार दिया गया है जो कि एक चरमपंथी था और उसके चरमपंथी संगठनों से ताल्लुक थे.

पुलिस की इस कार्रवाई को फ़र्ज़ी मुठभेड़ बताते हुए सोहराबुद्दीन के भाई ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की फ़रियाद की थी.

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में लेते हुए इसकी जाँच के आदेश जारी कर दिए थे. जाँच के दौरान राज्य सीआईडी ने पुलिस की भूमिका को लेकर कुछ आपत्तियाँ भी जाहिर की थीं.

इसके बाद तीन आईपीएस अधिकारियों डीजी वंजारा (उपमहानिरीक्षक, सीमा क्षेत्र, गुजरात), राजकुमार पांडियन (पुलिस अधीक्षक, इंटेलिजेंस ब्यूरो) और दिनेश एमएन (पुलिस अधीक्षक, अलवर, राजस्थान) को गिरफ़्तार कर लिया गया था.

इन अधिकारियों की हिरासत पाँच मई तक के लिए बढ़ा दी गई है.

अंतरिम रिपोर्ट

राज्य के सीआईडी विभाग ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी जाँच में पुलिस के पक्ष में कई खामियाँ बताई थीं.

गुजरात सरकार ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में माना है कि कथित फ़र्जी मुठभेड़ में मारे गए सोहराबुद्दीन की पत्नी क़ौसर बी की भी हत्या हो चुकी है और उसके शव को जला दिया गया था.

गुजरात सरकार ने पिछले हफ़्ते क़ौसर बी की हत्या की आशंका जताई थी और 30 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर कर इसकी पुष्टि की थी.

क़ौसर बी की हत्या का खुलासा गुजरात सरकार के वकील केटीएस तुलसी और हेमंतिका वाही ने किया. गुजरात सरकार ने अदालत को बताया था कि क़ौसर बी के अवशेषों को ढूँढा जा रहा है.

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