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'ओबीसी कोटा पर रोक हटाने की अपील' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी देकर उच्च शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी आरक्षण पर लगाई गई रोक वापस लेने की अपील की है. सरकार ने इस मामले की सुनवाई के लिए पाँच न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ का गठन करने की भी माँग की है. सुप्रीम कोर्ट ने एक पखवाड़ा पहले अगले शैक्षणिक सत्र से उच्च शैक्षणिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) को आरक्षण देने के फ़ैसले पर रोक लगा दी थी. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने सोमवार को एक 'स्पष्टीकरण आवेदन' अदालत में पेश किया. इस आवेदन में अन्य पिछड़े वर्गों के आर्थिक रूप से मजबूत तबके यानी क्रीमी लेयर को आरक्षण सुविधाओं से अलग रखने के अदालत के रूख़ का विरोध किया गया है. सरकार ने अपनी दलील में कहा है कि मंडल मामले में नौ सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने ओबीसी आरक्षण पर मुहर लगाई थी और यह सभी संबंधित पक्षों के लिए लागू होती है. सरकार ने कहा है कि 29 मार्च को दो सदस्यीय खंडपीठ ने ओबीसी आरक्षण पर रोक के बारे में जो अंतरिम आदेश दिया था उसे एक तबका सरकार के लिए महज एक सलाह मान रहा है इसलिए अदालत को अपना रूख़ स्पष्ट करना चाहिए. | इससे जुड़ी ख़बरें 'इसी वर्ष से मिले पिछड़ों को आरक्षण'12 अप्रैल, 2007 | भारत और पड़ोस मुसलमानों और ईसाइयों के लिए आरक्षण05 अप्रैल, 2007 | भारत और पड़ोस स्टे हटाने का उपाय करेगी सरकार31 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस 'आरक्षण पर संसद सत्र बुलाया जाए'30 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस 'पिछड़ों' को आरक्षण पर फिलहाल रोक29 मार्च, 2007 | भारत और पड़ोस पिछड़े वर्ग के धनी लोगों को भी आरक्षण08 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस आरक्षण और सामाजिक समता का सवाल05 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस उत्तर प्रदेश में आरक्षण संबंधी प्रस्ताव पेश 04 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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