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बुधवार, 07 मार्च, 2007 को 15:20 GMT तक के समाचार
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मेघरा के लिए परमिट देने के निर्देश
मुरुगन और नलिनी की फाइल फोटो
मुरुगन श्रीलंकाई और नलिनी भारतीय नागरिक हैं
तमिलनाडु उच्च न्यायालय ने भारत सरकार को निर्देश दिए हैं कि राजीव गांधी हत्याकांड में सज़ा काट रही नलिनी की बेटी मेघरा को भारत आने के लिए परमिट जारी किया जाए.

नलिनी इस समय तमिलनाडु की जेल में है और पंद्रह वर्षीय मेघरा अपनी दादी के साथ श्रीलंका में रहती है.

न्यायालय ने अपने निर्देश में कहा है कि मेघरा के लिए चार हफ्तों में परमिट जारी किया जाए ताकि वो अपने माता पिता से मिल सके. उसके पिता मुरुगन और मां नलिनी राजीव गांधी हत्याकांड मामले में तमिलनाडु की जेल में सजा काट रहे हैं.

मुरुगन श्रीलंकाई मूल के तमिल हैं जबकि नलिनी भारतीय तमिल हैं. इन दोनों को 1991 में राजीव गांधी हत्याकांड मामले में गिरफ्तार किया गया था. जेल में ही 21 जनवरी 1992 को मेघरा पैदा हुई.

शुरुआत के कुछ वर्षों तक मेघरा अपनी मां के साथ जेल में रही लेकिन बाद में उसकी दादी उसे श्रीलंका ले गई. श्रीलंका जाने के लिए मेघरा का श्रीलंकाई पासपोर्ट बना. इसके बाद से ही मेघरा की नागरिकता को लेकर भ्रम की स्थिति रही है.

मेघरा के माता पिता का कहना है कि मेघरा जन्म से भारतीय है जबकि भारतीय अधिकारी इस दलील को नहीं मानते हैं. उनका कहना है कि मेघरा अपने पिता के मूल देश यानी श्रीलंका गई यानी उसने श्रीलंका की नागरिकता मान ली है.

पिछले कुछ समय में मेघरा को बड़ी मुश्किल से अपने माता पिता से मिलने की अनुमति मिली है. लंबी क़ानूनी लड़ाई के बाद पिछले साल जनवरी में मेघरा अपने अभिभावकों से मिल पाई थी.

अब एक बार फिर मेघरा को भारतीय अदालतों की गुहार लगानी पड़ी है अपने माता पिता से मिलने के लिए.

मेघरा को अभी भी भारत की नागरिकता नहीं मिली है और लगता है कि आने वाले वर्षों में भी मेघरा को बार बार अपने मां बाप से मिलने के लिए क़ानून का सहारा लेना पड़ेगा.

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