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कोर्ट मार्शल में मौत की सज़ा | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत प्रशासित कश्मीर में अपने एक अधिकारी की हत्या करने के आरोप में एक सैनिक एस सी बेहरा का कोर्ट मार्शल किया गया है जिसमें उसे मौत की सज़ा सुनाई गई है. कोर्ट मार्शल में फ़ैसला सुनाया गया है कि एस सी बेहरा को 31 दिसंबर 2006 को श्रीनगर के हरवान में लैफ़्टिनेंट कर्नल साकेत सक्सेना की हत्या करने का दोषा पाया गया है लेकिन अधिकारियों ने कहा है कि मौत की सज़ा सिर्फ़ एक सिफ़ारिश है और इस पर अमल करने के लिए सेना अध्यक्ष जेजे सिंह की मंज़ूरी ज़रूरी होगी. अधिकारियों ने कहा कि अगर कोर्ट मार्शल के इस फ़ैसले को सेनाध्यक्ष की मंज़ूरी भी मिल जाती है तो भी बेहरा को किसी असैनिक अदालत में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपील करने का अधिकार होगा. यह पहला मौक़ा नहीं है कि किसी सैनिक को अपने अधिकारी पर गोली चलाने के मामले में कोर्ट मार्शल में मौत की सज़ा सुनाई गई हो. लेकिन जम्मू कश्मीर में हाल के समय में इस तरह की घटनाओं में बढ़ोत्तरी हुई है और ज़्यादातर घटनाओं के पीछे युद्ध के माहौल की थकान और घर से दूर रहने के परिणामस्वरूप पैदा होने वाली मानसिक स्थिति को वजह बताया गया है. इसी तरह की गोलीबारी की घटनाओं में पिछले कुछ समय में सेना और अर्द्धसैनिक बलों के अनेक जवान और अधिकारी मारे गए हैं. इस तरह की रिपोर्ट आई हैं कि कश्मीर में तैनात भारतीय सुरक्षा बलों में मनोवैज्ञानिक समस्या बढ़ रही है. ये सुरक्षा बल लगभग एक दशक से वहाँ पृथकतावादी चरमपंथियों का सामना कर रहे हैं. | इससे जुड़ी ख़बरें 'फ़र्जी मुठभेड़' मामले में आरोप पत्र28 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस विकलांगों को मिला सेना का सहारा26 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस मारा गया कश्मीरी आम नागरिक था22 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस कश्मीर 'मुठभेड़' में चार की मौत09 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले की सेना करेगी जाँच04 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस जम्मू में मुठभेड़, दो सैनिकों की मौत29 जनवरी, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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