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संजय दत्त को 12 दिनों की और मोहलत | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
विशेष अदालत ने मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में दोषी पाए गए अभिनेता संजय दत्त की ज़मानत 12 दिनों के लिए बढ़ा दी है. संजय दत्त गुरुवार को अदालत में पेश हुए थे. उनके वकील ने दलील दी कि 1993 के मुंबई धमाकों से पहले और उसके बाद संजय दत्त के अच्छे आचरण को ध्यान में रखा जाना चाहिए. उन्होंने अपने मुवक्किल को 'प्रोबेशन ऑफ़ ऑफेंडर्स एक्ट' के तहत राहत देने की माँग की. दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अदालत से संजय दत्त को अधिकतम दस साल की सज़ा देने की माँग की. बचाव पक्ष ने कहा कि वो अभियोजन पक्ष की दलीलों का जवाब 20 फरवरी को देंगे. अदालत ने 1993 में हुए मुंबई धमाकों के सिलसिले में अवैध हथियार रखने के आरोप में अभिनेता संजय दत्त को दोषी ठहराया था. इसके बाद कई बार उनकी ज़मानत अवधि बढ़ाई जा चुकी है. मामला पिछले साल दिसंबर में टाडा की विशेष अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा था कि संजय दत्त मुंबई धमाकों की साजिश रचने में शामिल नहीं थे. हालाँकि वे अवैध हथियार रखने के दोषी पाए गए थे. संजय दत्त को 19 दिसंबर को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा गया था. इसके बाद ज़मानत अवधि बढ़ाने की उनकी अर्जी स्वीकार करते हुए अदालत ने उन्हें कुछ दिनों तक की मोहलत दे दी थी. मुंबई धमाकों के सिलसिले में पुलिस ने 1993 में ही संजय दत्त को गिरफ़्तार किया था और 18 महीने जेल में रहने के बाद उन्हें ज़मानत मिली थी. ग़ौरतलब है कि 1993 में हुए मुंबई बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे. | इससे जुड़ी ख़बरें संजय दत्त की ज़मानत 6 फ़रवरी तक बढ़ी18 जनवरी, 2007 | भारत और पड़ोस संजय दत्त ने माँगी अदालत से मोहलत18 दिसंबर, 2006 | भारत और पड़ोस कभी नायक तो कभी 'खलनायक' 28 नवंबर, 2006 | पत्रिका संजय दत्त आर्म्स एक्ट के तहत दोषी28 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस संजू के लिए पंजाब में प्रार्थना16 नवंबर, 2006 | पत्रिका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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