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अदालत ने गिरफ़्तारी को अवैध ठहराया | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत के राज्य उत्तर प्रदेश में गोरखपुर की ज़िला अदालत ने शहर में शांति भंग करने के एक मामले में सांसद योगी आदित्यनाथ की गिरफ़्तारी को अवैध ठहराया है. स्थानीय पत्रकार कुमार हर्ष ने बीबीसी को बताया कि यह मामला 28 जनवरी का है जब पुलिस ने शांति भंग होने की आशंका में सांसद समेत 102 लोगों को गिरफ़्तार किया था. गिरफ़्तार हुए दो लोगों के वकील ने अदालत में अर्ज़ी दायर करते हुए कहा था क़ानून की जिस धारा के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया था, उसके मुताबिक चौबीस घंटे के भीतर ही ज़मानत मिल जाती है. इस दलील को स्वीकार करते हुए ज़िला सत्र न्यायधीश अमर सिन्हा ने सांसद और उनके समर्थकों की गिरफ़्तारी को अवैध ठहराया. हालाँकि इस फ़ैसले से उनकी रिहाई नहीं हो पाएगी क्योंकि उन पर मज़ार को क्षति पहुँचाने की कोशिश करने का एक और मामला चल रहा है. पुलिस ने इस मामले में उनके ख़िलाफ़ दो फ़रवरी को मामला दर्ज किया था. कर्फ़्यू में ढील इस बीच पूर्वांचल में छिटपुट हिंसा को छोड़ मोटे तौर पर स्थिति सामान्य हो रही है. स्थानीय प्रशासन ने सुबह नौ बजे से शाम छह बजे तक के लिए कर्फ़्यू में ढील देने का फ़ैसला किया है. इसके बाद गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों के लिए बस सेवा शुरू हो गई है. मुहर्रम के अवसर पर हिंसा भड़कने के कारण 27 जनवरी को गोरखपुर के चार थाना क्षेत्रों में कर्फ़्यू लगा दिया गया था. | इससे जुड़ी ख़बरें गोरखपुर में कर्फ़्यू में दो घंटे की ढील02 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस मऊ के पास ट्रेन की बोगियाँ जलाईं01 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस गोरखपुर पर केंद्र सरकार ने रिपोर्ट माँगी01 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस गोरखपुर में अर्द्धसैनिक बल तैनात होंगे01 फ़रवरी, 2007 | भारत और पड़ोस पूर्वांचल में छिटपुट हिंसा, कर्फ़्यू जारी रहेगा31 जनवरी, 2007 | भारत और पड़ोस गोरखपुर से सटे कुशीनगर में भी कर्फ़्यू30 जनवरी, 2007 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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