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दिल्ली में सीलिंग जारी रखने का आदेश | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सील करने की कार्रवाई जारी रखने का आदेश दिया है. दूसरी ओर व्यापारी संगठन ने कहा है कि अब उनकी सीधी लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार से है. इस बीच अदालत के ताज़ा फ़ैसले से उपजे हालात पर चर्चा के लिए मंत्रियों के समूह की बैठक बुलाई गई है. आदेश सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सीलिंग बंद करने संबंधी सभी याचिकाओं को निरस्त कर दिया. अदालत ने कहा कि कोई भी व्यक्ति डरा-धमका कर सीलिंग नहीं रोक सकता और क़ानून का सम्मान करने वाले लोगों का हक़ नहीं छीन सकता. केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम ने शहर में उन 44 हज़ार व्यापारियों के ख़िलाफ़ सीलिंग अभियान दोबारा न शुरु करने के आवेदन दिए थे जिन्होंने रिहायशी इलाक़ों का दुरुपयोग बंद करने का कोर्ट को आश्वासन दिया था. अदालत ने इन व्यापारियों को 31 अक्तूबर तक की राहत दी थी. हालाँकि अदालत ने सीलिंग अभियान दोबारा कब शुरू किया जाए, इस पर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया है. इसके लिए अदालत ने सभी संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति से सलाह मशविरा करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ़ किया कि सीलिंग अभियान के तहत व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को सिर्फ़ बंद किया जाएगा न कि उन्हें तोड़ा जाएगा. सीधी लड़ाई इस बीच अखिल भारतीय व्यापारी महासंघ के अध्यक्ष प्रवीण खंडेलवाल ने कहा है कि कारोबारियों को अदालत से न्याय नहीं मिला है.
उन्होंने कहा," हम तो जनता से चुने गए लोगों से पूछेंगे कि क़ानून की ऐसी कौन सी रेखा है जो 70 हज़ार लोगों के जीवन से ऊपर है. अब हमारी सीधी लड़ाई केंद्र और दिल्ली सरकार से है." खंडेलवाल ने 31 दिसंबर 2005 तक की स्थिति को नियमित करने की माँग की. ग़ौरतलब है कि सीलिंग अभियान के ख़िलाफ़ व्यापारियों ने पिछले दिनों तीन दिनों का दिल्ली बंद घोषित किया था और इस दौरान काफ़ी हिंसा हुई थी. | इससे जुड़ी ख़बरें सुप्रीम कोर्ट से सीलिंग टालने का अनुरोध04 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस सीलिंग: सरकार और अदालत में टकराव02 नवंबर, 2006 | भारत और पड़ोस दिल्ली बंद दूसरे दिन भी जारी30 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस दिल्ली बंद, सड़कों पर उतरे व्यापारी29 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस सीलिंग पर पुनर्विचार याचिका का फ़ैसला28 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस दिल्ली के दुकानदारों को राहत नहीं मिली18 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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