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'सीलिंग' मामले की सुनवाई सोमवार को | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
दिल्ली के रिहायशी इलाक़ों में व्यवसायिक गतिविधियों के खिलाफ़ चल रहे सीलिंग अभियान के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की गुहार के बावजूद कोई अंतरिम राहत नहीं दी है. अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम के आवेदन पर सुनवाई सोमवार को करेगा. केंद्र सरकार और दिल्ली नगर निगम ने शहर में उन 44 हज़ार व्यापारियों के ख़िलाफ़ सीलिंग अभियान दोबारा न शुरु करने का आवेदन दिया है जिन्होंने रिहायशी इलाक़ों का दुरुपयोग बंद करने का कोर्ट को आश्वासन दिया है. इन व्यापारियों को 31 अक्तूबर तक की राहत दी गई थी. अंतरिम आदेश नहीं गुरुवार को न्यायालय ने मामले के निपटाए जाने तक अंतरिम आदेश देने के सरकारी वकील के आग्रह को स्वीकार नहीं किया. लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की निगरानी समिति ने मौजूदा हालात में राजधानी दिल्ली में सीलिंग अभियान दोबारा शुरू नहीं करने का फ़ैसला किया था. माना जा रहा है कि यह फ़ैसला पिछले तीन दिनों के बंद के दौरान उपजी तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए लिया गया. उधर पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह भी इस मामले में व्यापारियों के समर्थन में मैदान में उतर आए और उन्होंने चांदनी चौक इलाक़े में धरना प्रदर्शन में भाग लिया. | इससे जुड़ी ख़बरें दिल्ली में दो नवंबर से सीलिंग के निर्देश31 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस दिल्ली बंद दूसरे दिन भी जारी30 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस बंद के पहले दिन जनजीवन प्रभावित30 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस दिल्ली बंद, सड़कों पर उतरे व्यापारी29 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस सीलिंग पर पुनर्विचार याचिका का फ़ैसला28 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस दिल्ली के दुकानदारों को राहत नहीं मिली18 अक्तूबर, 2006 | भारत और पड़ोस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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