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सुप्रीम कोर्ट ने क्लेमांसु को रोका | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
सुप्रीम कोर्ट ने फ़्रांस के युद्धपोत क्लेमांसु को भारत की सीमा में आने से रोक दिया है और कहा है कि इसके बारे में फ़ैसला अब रक्षा मंत्रालय की राय आने के बाद किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपनी ही एक समिति की रिपोर्ट को रद्द करते हुए रक्षा मंत्रालय से एक समिति गठित करने को कहा है. अदालत ने तब तक के लिए इसके पक्ष या विरोध में किसी भी तरह के प्रदर्शन पर रोक लगाते हुए कहा है कि यदि कोई प्रदर्शन करता है तो इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा. इस पोत पर बड़ी मात्रा में एस्बेस्टस लगा होने के कारण भारत में काफ़ी विवाद छिड़ा हुआ है क्योंकि उसे टुकड़ों में तोड़ने के लिए भारतीय तट पर लाया जाना है. पर्यावरणवादी संगठन ग्रीनपीस का कहना है कि क्लेमांसु नाम के इस पोत पर सैकड़ों टन एस्बेस्टस लगा है इसलिए उसका भारत जाना ठीक नहीं है. ग्रीनपीस का कहना है कि एस्बेस्टस की वजह से भारतीय तट पर काम करने वाले कामगारों का स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हो सकता है. उधर फ्रांस ने पहले ही घोषणा की है कि वह अपने पुराने युद्धपोत पर लगे एस्बेस्टस को वापस लेने को तैयार है. फ़ैसला पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस पोत के भारत आने पर रोक लगाते हुए एक समिति गठित की थी. लेकिन दस सदस्यों की इस समिति में इस बात को लेकर मतभेद थे कि पोत में हानिकारक पदार्थ हैं या नहीं. सुप्रीम कोर्ट की दस सदस्यीय समिति ने बहुमत के आधार पर दी गई अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पोत को भारतीय बंदरगाह पर आने की अनुमति दी जा सकती है. सुप्रीम कोर्ट ने इस समिति की रिपोर्ट को ख़ारिज करते हुए कहा है कि ये कोई विशेषज्ञ समिति नहीं थी और इसके लिए सरकार की ओर से रक्षा मंत्रालय को यथाशीध्र एक समिति बनाकर इसकी रिपोर्ट देनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस समिति में चार से पाँच सदस्य होने चाहिए. | इससे जुड़ी ख़बरें फ्रांस एस्बेस्टस उतारने को तैयार08 फ़रवरी, 2006 | भारत और पड़ोस जानलेवा हो सकता है एसबेस्टस18 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस भारतीय जलसीमा से दूर रहेगा क्लेमांसु16 जनवरी, 2006 | भारत और पड़ोस फ़्रांसीसी जहाज़ भारत में ही तोड़ा जाएगा31 दिसंबर, 2005 | पहला पन्ना 'ज़हरीले जहाज़' पर ग्रीनपीस का अनुरोध25 अप्रैल, 2005 | विज्ञान इंटरनेट लिंक्स बीबीसी बाहरी वेबसाइट की विषय सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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