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चारा घोटाला: लालू, राबड़ी को नोटिस | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
भारत में सुप्रीम कोर्ट ने चारा घोटाले के मामले में एक अपील पर रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, केंद्र सरकार और जाँच एजेंसी सीबीआई को नोटिस जारी किया है. राजीव रंजन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुशील कुमार मोदी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. उन्होंने अपनी याचिका में कहा था कि केंद्र सरकार करोड़ो रुपए के चारा घोटाले के मामले में अभियुक्तों पर मुक़दमा चलाने की प्रक्रिया में रोड़े अटका रही है. अदालत ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को भी नोटिस जारी किया है. आरोप आरोप है कि पटना आयकर ट्राईब्यूनल ने जल्दबाज़ी में लालू प्रसाद यादव से ली जाने वाली आयकर राशि की माँग को रद्द कर दिया.
याचिका में सुप्रीम कोर्ट से चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की ज़मानत रद्द करने का निर्देश देने की माँग की गई है. सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया गया है कि निचली अदालत में चल रहे मामले में अभियोग पक्ष के वकीलों को तुरंत बहाल किया जाए. याचिकाकर्ताओं ने यह भी अपील की है कि इस मामले से जुड़े वकीलों और सीबीआई अधिकारियों को नहीं हटाया जाए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से यह भी अनुरोध किया कि बिहार की मुख्यमंत्री के ख़िलाफ़ चल रहे मामले की वह ख़ुद निगरानी करे. |
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