लखवी तीन महीने तक नज़रबंद रहेंगे

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पाकिस्तान की सरकार ने लश्करे तैय्यबा के कमांडर ज़कीउर रहमान लखवी को तीन महीने के लिए नज़रबंद कर दिया है.
लखवी पर 9/11 के मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है. गुरुवार को उन्हें इस्लामाबाद की आतंकवाद निरोधक अदालत ने ज़मानत दे दी थी.
सरकारी वकील चौधरी अज़हर ने बीबीसी उर्दू के शहज़ाद मलिक को बताया कि सरकार ने ये फ़ैसला मेंटिनेंस ऑफ़ पब्लिक ऑर्ड क़ानून के तहत लिया है.
लखवी फ़िलहाल रावलपिंडी की अडयाला जेल में हैं.
सरकारी वकील ने ये भी कहा कि सरकार शुक्रवार को हाई कोर्ट में <link type="page"><caption> लख़वी</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/southasia/2010/04/100408_lakhvi_appeal_skj" platform="highweb"/></link> को दी गई <link type="page"><caption> ज़मानत</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/southasia/2010/05/100528_lakhvi_bail_as" platform="highweb"/></link> के खिलाफ़ याचिका दायर करेगी.
'मुख्य साज़िशकर्ता'

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भारत में लखवी पर वर्ष 2008 में हुए मुंबई हमलों की साज़िश रचने का आरोप लगा है.
मुंबई की विशेष अदालत ने वर्ष 2009 में हमलों के संबंध में जिन लोगों के ख़िलाफ़ ग़ैर ज़मानती वारंट जारी किया था उनमें <link type="page"><caption> लश्करे तैय्यबा</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/southasia/2010/12/101205_wiki_let_lakhwi_as" platform="highweb"/></link> के प्रमुख हाफ़िज़ मोहम्मद सईद और ज़कीउर रहमान लखवी भी शामिल थे.
लखवी को ज़मानत देने का भारत ने कड़ा विरोध किया था.

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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता सैयद अकबरूद्दीन ने पत्रकारों से कहा था, "लखवी को ज़मानत देना उन आतंकवादियों के लिए एक तरह से भरोसा देने वाली बात है जो इस तरह के जघन्य अपराध करते हैं. आतंकवाद को लेकर इस तरह का सिलेक्टिव रवैया नहीं होना चाहिए."
लखवी के वकील रिज़वान अब्बासी ने समाचार एजेंसी एएफ़पी से गुरुवार को कहा था, "हमने दस दिसंबर को पाकिस्तान में आतंक निरोधी अदालत में ज़मानत की याचिका दायर की थी. दोनों पक्ष की दलीलें सुनने के बाद जज ने ज़मानत देने का फ़ैसला किया."
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