चीन: समलैंगिक को 35 हज़ार हर्जाना मिलेगा

चीन में समलैंगिक

इमेज स्रोत, AP

इमेज कैप्शन, अदालत का कहना है कि यांग थेंग को 'इलाज' की जरूरत नहीं थी

चीन की एक अदालत ने एक क्लीनिक को आदेश दिया है कि वो एक पुरूष समलैंगिक को लगभग 35 हज़ार रुपए का हर्जाना दे.

क्लीनिक पर आरोप है कि उसने इस समलैंगिक को बिजली के झटके दे कर हिट्रोसेक्सुअल बनाने का प्रयास किया था.

बीजिंग की जिला अदालत ने कहा कि क्लीनिक यांग थेंग नाम के इस व्यक्ति को 560 डॉलर यानी लगभग 35 हज़ार रुपए चुकाए.

चीन में समलैंगिकता

इमेज स्रोत, AFP

इमेज कैप्शन, चीन में अब भी समलैंगिकता को लेकर व्यापक स्वीकार्यता नहीं है

अदालत ने अपने फ़ैसले में कहा है कि बिजली के झटके देने की कोई जरूरत नहीं थी क्योंकि यांग को 'ऐसे इलाज' की जरूरत नहीं थी.

वो अपने माता पिता के दबाव में क्लीनिक में आए थे. उन्होंने कहा कि क्लीनिक में हुए कथित इलाज के तरीकों से उन्हें शारीरिक और भावनात्मक, दोनों ही तरह का नुकसान हुआ है.

लगभग एक दशक पहले ही चीन में समलैंगिकता को मानसिक विकृति की श्रेणी से हटा दिया गया था, लेकिन अब भी वहां कई क्लीनिक इसका इलाज करने का दावा करते हैं.

<bold>(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए <link type="page"><caption> यहां क्लिक करें</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/multimedia/2013/03/130311_bbc_hindi_android_app_pn.shtml" platform="highweb"/></link>. आप हमें <link type="page"><caption> फ़ेसबुक</caption><url href="https://www.facebook.com/bbchindi" platform="highweb"/></link> और <link type="page"><caption> ट्विटर</caption><url href="https://twitter.com/BBCHindi" platform="highweb"/></link> पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)</bold>