होस्नी मुबारक़ पर फ़ैसला जल्द

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मिस्र की एक अदालत अपदस्थ राष्ट्रपति होस्नी मुबारक़ के ख़िलाफ़ प्रदर्शनकारियों की हत्या की साजिश रचने के मामले में फ़ैसला सुना सकती है.
मुबारक़ पर साल 2011 में यह साजिश रचने का आरोप है.
मामले की दोबारा सुनवाई हो रही है. पिछले साल एक अपील अदालत ने 2012 में मुबारक़ को दी गई आजीवन कारावास की सज़ा कुछ तकनीकी आधार पर पलट दी थी.
अगर मुबारक़ को बरी भी किया जाता है तब भी मुबारक़ रिहा नहीं होंगे क्योंकि जनता के धन का ग़बन करने की वजह से वह तीन साल की सज़ा काट रहे हैं.
नज़रबंदी
2012 में मुबारक़ के साथ पूर्व गृह मंत्री हबीब अल-अदली को भी प्रदर्शनकारियों की मौत में मिलीभगत के लिए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई थी.

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लेकिन जनवरी 2013 में अदालत ने इन दोनों की अपील को तकनीकी आधार पर सही ठहराया और दोबारा सुनवाई का आदेश दिया.
अगस्त में एक अदालत ने मुबारक़ को जेल से रिहा करने और उन्हें काहिरा के एक सैन्य अस्पताल में स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जहां वह नज़रबंद हैं.
उनके बेटे गमाल और अला पर भ्रष्टाचार के एक अलग मामले से फिर से सुनवाई हो रही है.
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