बांग्लादेश: जमात प्रमुख की सज़ा उम्रक़ैद में बदली

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बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने जमात-ए-इस्लामी पार्टी के नेता दिलावर हुसैन सैयदी को सुनाई गई सज़ा-ए-मौत को उम्रकैद में बदल दिया है.
पिछले साल फ़रवरी में युद्ध से संबंधित मामलों की सुनवाई करने वाले न्यायाधिकरण ने सैयदी को मौत की सज़ा सुनाई थी.
उन्हें 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता संग्राम के दौरान नरसंहार, हत्या, बलात्कार, आगजनी और पाकिस्तानी सैनिकों की मदद करने का बांग्लादेश पाया गया था.
सज़ा से भड़की हिंसा
उन्हें सज़ा सुनाए जाने के बाद देशभर में हिंसा भड़क उठी थी. इसमें क़रीब 100 लोगों की जान गई थी.
बांग्लादेश के अटॉर्नी जनरल महबूबी आलम ने संवाददाताओं को बताया कि अदालत ने फ़ैसला दिया है कि सैयदी को अपना बाकी का जीवन जेल में बिताना होगा.
फ़ैसले को देखते हुए कई शहरों और कस्बों की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है. पुलिस और सुरक्षा बलों के हज़ारों जवानों को तैनात किया गया है.
सैयदी बांग्लादेश के प्रमुख धार्मिक प्रचारकों में से एक हैं. उनकी तकरीर सुनने के लिए हज़ारों लोग आते थे.
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