चीनः फ़िज़ूलखर्ची नहीं कर सकेंगे जज

चीन में आतिशबाजी

चीन में जज जनता के पैसे से पटाखे नहीं खरीद सकते हैं. उन पर केक और ग्रीटिंग कार्ड्स जैसी चीज़ों की ख़रीददारी पर भी रोक लगाई गई है.

ख़बरों के मुताबिक चीन की सबसे बड़ी अदालत ने मितव्ययिता अभियान के तहत निचली अदालतों के लिए ये दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

चीन के सरकारी अख़बार 'चाइना डेली' ने बताया है कि सरकारी छुट्टियों के दौरान पैसे की बर्बादी रोकने के लिए निषिद्ध वस्तुओं की एक सूची जारी की गई है जिनकी ख़रीददारी पर रोक होगी.

<link type="page"><caption> (जैसा माओ छोड़ गए थे...)</caption><url href="http://www.bbc.co.uk/hindi/international/2013/11/131128_nanjiecun_mao_commune_ssr.shtml" platform="highweb"/></link>

अखबार के मुताबिक, "चीन की सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने जजों द्वारा सरकारी पैसे से मनोरंजन, यात्रा और मेहमाननवाज़ी करने जैसी बातों पर रोक लगाई है. सबसे बड़ी अदालत ने निजी काम के लिए सरकारी गाड़ी के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगाया है."

सरकारी खर्चों की कटौती से जुड़े इन उपायों को गंभीरता से लागू करने के लिए सुप्रीम पीपल्स कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो जज इन आदेशों को नहीं मानेंगे, उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

राष्ट्रपति शी जिंगपिंग का इरादा सरकारी कर्मचारियों की कथित फ़िज़ूलख़र्ची पर लगाम लगाने का है और ख़र्चों में कटौती करने का अभियान पूरे चीन में एक आधिकारिक नीति के तौर पर चलाया जा रहा है.

मितव्ययिता नीति

सितंबर के महीने में सरकारी टेलीविजन चैनल 'चाइना सेंट्रल टीवी' ने शरद उत्सव के दौरान मनाए जाने वाले कार्यक्रमों के बजट में कटौती की घोषणा की थी.

ये कार्यक्रम सामान्यतया बड़े ही भव्य तरीके से मनाए जाते थे. खर्चों में कटौती करने की नई नीति के तहत आतिशबाज़ी और पॉप सितारों के कार्यक्रम भी रद्द किए गए हैं.

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इस साल की शुरुआत के मौक़े पर चीन की प्रसारण नियामक एजेंसी ने उन विज्ञापनों पर रोक लगाई थी जिसमें महँगे उपहारों की लेन-देन के लिए प्रोत्साहित किया जाता था.

सेना के आला अफ़सरों पर भी सरकारी ख़र्च से भोज आयोजित करने पर भी रोक लगाई गई थी.

'चाइना डेली' के मुताबिक चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की मितव्ययिता नीति नौकरशाही, फ़िज़ूलख़र्ची, भोग-विलास जैसी बुराइयों को ख़त्म करने की दिशा में बढ़ाया गया एक कदम है.

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