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चीन में गगनचुंबी इमारतें बनाने पर लगी लगाम, क्यों हुआ ऐसा
चीन ने देश के छोटे शहरों में 'सुपर हाई राइज़ इमारतों' के निर्माण पर पाबंदियां लगा दी हैं.
दुनिया की सबसे ऊंची इमारतों में से कुछ चीन में हैं. चीन में मौजूद 128 मंज़िलों वाला शंघाई टावर एशिया की सबसे ऊंची इमारत है. इसकी उंचाई 632 मीटर है.
स्थानीय रिपोर्टों के अनुसार कम आबादी वाले शहरों में सुपर हाई राइज़ बनाने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये महत्वाकांक्षी योजनाएं तो हैं लेकिन व्यावहारिक नहीं हैं.
इसी साल जुलाई में चीन ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए 500 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण को लेकर पाबंदी लगाई थी.
ये क़दम दो महीने पहले मई में दक्षिणी चीन के शेनज़ेन शहर में एक बहुमंज़िला इमारत में कंपन महसूस किए जाने की घटना के बाद उठाया गया था.
तब 980 फ़ीट ऊंचे एसईजी प्लाज़ा में मौजूद लोगों को यह इमारत हिलती हुई लगी जिसके बाद वहाँ हड़कंप मच गया. तब वहाँ कोई भूकंप नहीं आया था. इसके बाद इस घटना की जाँच के आदेश दिए गए.
चीनी सोशल मीडिया वीबो पर सरकार के इस फ़ैसले का लोगों ने समर्थन किया है. कई लोगों का कहना है कि, "सुपर हाई राइज़ इमारतों की ज़रूरत नहीं हैं, ये दिखावटी हैं."
इससे पहले इसी साल सरकार ने 'बदसूरत वास्तुकला' पर बैन लगाया था.
टॉन्गजी यूनिवर्सिटी ऑफ़ आर्किटेक्चर एंड अर्बन प्लानिंग के डिप्टी प्रमुख झांग शांगवू ने चीनी की अख़बार साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट को कहा था, "हम ऐसे दौर में हैं जब लोग ऐसा कुछ करने के लिए बेहद उत्सुक हैं जो इतिहास में दर्ज हो जाए."
उनका कहना था, "हर इमारत को मील का पत्थर बनाने की कोशिश हो रही है और इसके लिए डेवेलपर्स और शहर के योजनाकार इमारतों में नयापन और अनोखापन तलाश रहे हैं."
नए नियमों में क्या कहा गया है?
हाउसिंग मंत्रालय, शहरी-ग्रामीण विकास मंत्रालय और आपातकालीन प्रबंधन मंत्रालय ने इस सप्ताह एक साझा बयान जारी कर कहा कि ऐसे शहर जहां कुल आबादी 30 लाख से कम है वहां 150 मीटर से ऊंची इमारतें बनाने पर रोक लगाई जाएगी.
जिन शहरों की आबादी इससे अधिक है वहां 250 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों के निर्माण पर रोक होगी.
मंत्रालय ने ये भी स्पष्ट किया है कि जिन शहरों की शहरी आबादी 30 लाख से कम है और वहां 150 मीटर से अधिक ऊंची इमारत बनाने के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी. हालांकि किसी भी स्थिति में यहां 250 मीटर से अधिक ऊंची इमारतें बनाई नहीं जा सकेंगी.
इसी तरह जिन शहरों की आबादी 30 लाख से अधिक है वहां 250 मीटर से ऊंची इमारतों के निर्माण के लिए विशेष अनुमति लेनी होगी, लेकिन वहां भी अधिकतम 500 मीटर तक की सीमा लागू रहेगी.
बयान में कहा गया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने वालों की 'आजीवन ज़िम्मेदारी' तय की जाएगी.
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