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विजय माल्या की ब्रिटेन स्थित संपत्ति की तलाशी को हरी झंडी
भारतीय बैंकों के करीब नौ हज़ार करोड़ रुपये के बकाएदार विजय माल्या को ब्रिटेन की एक हाईकोर्ट से झटका लगा है.
हाईकोर्ट के एक जज ने 13 भारतीय बैंकों के कंसोर्शियम के पक्ष में आदेश जारी किया है.
इस आदेश के तहत हाईकोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी लंदन के करीब हर्टफोर्डशर स्थित माल्या की संपत्ति की तलाशी ले सकेंगे. माल्या फिलहाल यहीं रह रहे हैं.
हालांकि ये माल्या के परिसर में दाखिल होने का निर्देश नहीं है. आदेश के मायने ये हैं कि बैंक इस आदेश को अपनी बकाया रकम की वसूली के एक विकल्प के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं.
ज़रूरत हो तो करें बल प्रयोग
जस्टिस बायरन के 26 जून के आदेश के मुताबिक, " हाईकोर्ट के प्रवर्तन अधिकारी, इसमें उनसे अधिकार प्राप्त एजेंट भी शामिल है, परिसर में दाखिल होने के लिए जरूरत होने पर बल प्रयोग कर सकते हैं."
माल्या ने अपील कोर्ट में एक प्रार्थनापत्र दाखिल करते हुए कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपील की अनुमति मांगी है. ये अभी लंबित है.
माल्या इसके अलावा प्रत्यर्पण के मुकदमे का भी सामना कर रहे हैं. भारत ने धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उनके प्रत्यर्पण की मांग की है. माल्या ने हाल में एक बयान जारी किया था. इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि उन पर लगाए गए आरोप राजनीति से प्रेरित हैं.
माल्या को बीते साल अप्रैल में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ़्तार किया गया था. वो तब से ही जमानत पर हैं. लंदन वेस्टमिनिस्टर मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 31 जुलाई को होनी है.
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