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चीन: जादू दिखाने के नाम पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करता था ये ब्लॉगर
- Author, केरी एलन
- पदनाम, बीबीसी मॉनिटरिंग
चीन में एक ब्लॉगर के महिलाओं के साथ 'सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ वाले वीडियो' ने महिला सुरक्षा पर नई बहस को जन्म दिया है.
अपने वीडियो में ख़ुद को क्रिस कहने वाला यह शख़्स महिलाओं को जादू दिखाने के नाम पर उनके निजी अंगों से छेड़छाड़ करता नज़र आ रहा है.
एक स्थानीय दुकानदार ने इंटरनेट पर ऐसे ही एक वीडियो को देखने के बाद पुलिस से संपर्क किया.
चीन की सरकारी न्यूज़ वेबसाइट 'द कवर' ने बताया है कि पुलिस ने इस शख़्स का पता लगा लिया है और इस मामले की जांच चल रही है.
इस मामले में उन महिलाओं से आगे आने का आग्रह भी किया गया है, जो इस शख़्स के संपर्क में आई हों.
कौन है ये जादूगर?
माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट सीना वईवो पर ख़ुद को मज़ाकिया बताने वाले इस शख़्स को करीब 40 हज़ार लोग फॉलो करते हैं.
पिछले मार्च के बाद से इस शख़्स ने सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो डालना शुरू किया था, जिनमें वो महिलाओं से भद्दे सवाल पूछता हुआ नज़र आता है.
एक वीडियो में वो महिलाओं से पूछता हुआ नज़र आता है कि क्या वह उनके साथ एक रात बिता सकता है.
पिक अप मास्टर नाम की एक पोस्ट में यह व्यक्ति महिलाओं के साथ चुंबन और कैमरे के सामने छेड़छाड़ करता दिखाई देता है. इसके बाद कैमरे पर ही अपने किए की शेखी बघारता भी दिखता है.
इनमें से किसी भी वीडियो में महिलाओं के चेहरों को छुपाया नहीं गया है और कई महिलाओं के साथ सार्वजनिक स्थानों पर छेड़छाड़ की गई है.
'आखिर महिलाएं इतनी शांत क्यों?'
चीनी सोशल मीडिया वेबसाइट पर जारी बहस में एक यूज़र ने वीडियो में महिलाओं के विरोध न करने पर भी सवाल उठाया है.
कई सोशल मीडिया यूजर्स ने इस जादूगर द्वारा महिलाओं को वशीभूत करने की बात कही है.
वहीं, कई यूजर्स ने आसपास जाने वाले लोगों के विरोध नहीं करने पर सवाल उठाया है.
इसी बीच गुरुवार को क्रिस जू ने माईपेई वेबसाइट पर एक पोस्ट जारी करके माफी मांगी है.
उन्होंने कहा है, "कुछ वीडियो ऐसे हैं जिनमें मैंने महिलाओं से उनकी इज़ाजत नहीं मांगी और उनके परिवारों के लिए मुसीबत खड़ी की. इसके लिए मैं माफी मांगता हूं."
लेकिन ऑनलाइन यूज़र्स शू की इस माफी से संतुष्ट नहीं हैं और उन्हें सज़ा दिए जाने की मांग कर रहे हैं.
एक यूज़र ने चीनी कानून की धारा का ज़िक्र भी किया है जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर अभद्र तरीके से हमला करने वालों को पांच साल की कैद का प्रावधान है.
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