ट्रंप की दलीलः बैन सही, अदालत ग़लत

अमरीका के न्याय मंत्रालय ने राष्ट्रपति ट्रंप के ट्रैवेल बैन को सही ठहराते हुए अदालत से इसे राष्ट्रीय हित में फिर से लागू करने का आग्रह किया है.

उन्होंने अदालत में अपनी औपचारिक दलील में कहा है कि ये पाबंदियाँ लगाना राष्ट्रपति के अधिकार में आता है और एक अदालत का इसके पालन पर रोक लगाना ग़लत है.

सैन फ़्रांसिस्को स्थित एक संघीय अपील अदालत ने कहा है कि वो इस ट्रैवेल बैन पर मंगलवार को सुनवाई करेगी.

अमरीका के दो राज्यों, वाशिंगटन और मिनेसोटा, ने कहा है कि इस पाबंदी को लागू करने से अव्यवस्था फैलेगी.

अमरीका के राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रंप ने 25 जनवरी को एक एक्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर सात देशों के लोगों के अमरीका जाने पर अस्थायी पाबंदी लगा दी थी जो मुख्य रूप से मुस्लिम आबादी वाले देश हैं.

इसके बाद अमरीका और कई विदेशी हवाई अड्डों पर असमंजस की स्थिति पैदा हो गई और कई यात्रियों को अमरीका जाने से रोका जाने लगा जिसपर काफ़ी हंगामा हुआ.

तीन फ़रवरी को वाशिंगटन राज्य के एक फ़ेडरल जज ने ट्रंप के आदेश पर ये कहते हुए रोक लगा दी कि ये पाबंदी असंवैधानिक है और राष्ट्रहित के लिए नुक़सानदेह है.

इस रोक के बाद सात देशों - ईरान, इराक़, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन - के लोग फिर से अमरीका की यात्रा कर पाने लगे.

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